बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ टाईटल सूट दाखिल कोर्ट प्रतिनिधि, दुमकादुमका कोर्ट के वरीय अधिवक्ता धीरेंद्र नाथ दास ने बार एसोसिएशन के लेखा का बिना आडिट कराये चुनाव काराये जाने को लेकर बार एसोसिशन के अध्यक्ष गोपेश्वर झा, सचिव सुबोध चंद्र मंडल सहित 16 बार के वर्त्तमान पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारी शैलेंद्र गोराई, सहायक निवार्ची पदाधिकारी मो राजा एवं अनिल सिन्हा को पक्षकार बनाते हुए सीनियर सब जज के न्यायालय में सोमवार को टाईटल सूट दाखिल कर न्याय की गुहार लगायी है. श्री दास ने बताया कि बार एसोसिएशन का गत चुनाव 21 सितंबर 2013 को हुआ था, जिसकी अवधि 20 सितंबर 2015 तक ही थी. लेकिन दिसंबर में चुनाव कराया जाना नियम के विरूद्ध है. बार काउंसिल के बाईलाज के अनुसार प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण होना है, लेकिन आज तक यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी है. बार के लेखा जोखा में अनियमितता है और घोटालों को बढ़ावा दिया जा रहा है. अपने को 71 वर्ष का बताते हुए कहा कि निबंधन 47 वर्ष का है. अपने टाईटल सूट की पैरवी के लिए अधिवक्ता रामचंद्र मांझी और अखिलेश्वर प्रसाद अखिल को रखा है. उन्होंने कहा कि होने जा रहे चुनाव को स्थगित कराने का आगह न्यायालय से करेंगे.टाईटल सूट पर अध्यक्ष की सफाई अधिवक्ता धीरेंद्र नाथ दास द्वारा टाईटल सूट न्यायालय में दाखिल किये जाने पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपेश्वर प्रसाद झा ने सफाई दी है. उन्होंने प्रेस को बताया कि चुनाव बार काउंसिल के निर्देश पर हो रहा है और बार काउंसिल की कार्यकारणी ने एक निर्णय लिया था कि दुमका में 24-25 सितंबर को कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के उपस्थित रहने और दुर्गापूजा की छुट्टी के कारण चुनाव कराना संभव नहीं है. इसलिए पूजा की छुट्टी के बाद चुनाव कराने का निर्देश एवं चुनाव होने तक वर्त्तमान अधिवक्ता संघ कार्यकारिणी ही कार्य करेगी. ऐसा निर्देश जारी किया गया था. बार काउंसिल के मॉडल रूल के तहत चुनाव होने जा रहा है और बार के लेखा का ऑडिट फर्म जगदीश खंडेलवाल एंड कंपनी के द्वारा वर्ष 2013-14 एवं वर्श 2014-15 में कराया गया है. ऑडिट होने का सर्टिफिकेट भी मिल गया है. टाईटल सूट में न्यायालय के निर्णय के बाद वादी बने अधिवक्ता के विरूद्ध हेवी कास्ट के साथ मानहानी का वाद दायर किया जायेगा. …………………………………..
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