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पति व सास को कारावास

दुमका कोर्ट : दुमका के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राधाकृष्ण की अदालत ने नौ वर्ष पुराने मामले में पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में दोषी पाते हुए देवघर बम्पास टाउन के रहने वाले उसके पति अरुण कुमार झा को तीन साल की सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा सास प्रेमलता देवी को […]

दुमका कोर्ट : दुमका के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राधाकृष्ण की अदालत ने नौ वर्ष पुराने मामले में पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में दोषी पाते हुए देवघर बम्पास टाउन के रहने वाले उसके पति अरुण कुमार झा को तीन साल की सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा सास प्रेमलता देवी को वृद्ध होने के कारण एक वर्ष की सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये की जुर्माना की सजा सुनायी है.
दुमका शहर के राखाबनी की वंदना झा ने नगर थाना कांड संख्या 56/06 में भादवि की दफा 498 ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की दफा 3/4 के तहत अपने पति अरुण कुमार झा, ससुर लक्ष्मीकांत झा, देवघर अमित झा, सास प्रेमलता देवी, देवरानी शिवानी झा के विरूद्ध 18 मार्च 2006 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जसमें उसने आरोप लगाया था कि उसके पति, सास, ससुर एवं देवर-देवरानी सभी मिलकर उसे प्रताड़ित करते थे. दहेज की मांग करते हैं. कई बार ससुराल वालों की मांग भी पूरी की गयी.
न्यायालय में चले ट्रायल के दौरान कुल 6 गवाहों का परीक्षण हुआ. न्यायालय ने प्राप्त सबूतों के आधार पर पति व सास को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी, जबकि ससुर, देवर व देवरानी को केस से बरी कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी संजय कुमार गुप्ता ने मुकदमें की पैरवी की.

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