कोर्ट प्रतिनिधि, दुमकाजिले के मनी मार्केटिंग बिजनेश करने वाली वर्द्धमान सन्मार्ग कंपनी द्वारा दस लाख रुपये धोखाधड़ी किये जाने के मामले को लेकर कंपनी का एजेंट रानीश्वर आसनबनी निवासी गणेश चंद्र पाल ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पीसीआर दर्ज कर न्याय की गुहार लगायी है. न्यायालय के आदेश पर नगर थाना में वर्द्धमान सन्मार्ग कंपनी के चेयरमैन सह डायेक्टर सौम्यारूप भौमिक, कंपनी बोर्ड के सदस्य शेख मुसर्रफ, मदन अधिकारी, हराधन चौधरी, सामूलाल राय, अरूप घोष, सेखदीप पंडित, कल्याण चक्रवर्ती, दुमका ब्रांच मैनेजर युनुस खान के विरुद्ध भादवि की धारा 406, 420, 467, 468 एवं 120’बी’ के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. प्राथमिकी में 17 जुलाई 2011 से अगस्त 2013 तक वर्द्धमान सन्मार्ग वेलफेयर आरगनाइजेशन कंपनी भागलपुर रोड टीन बाजार दुमका नीट कांपलेक्स में ब्रांच ऑफिस खोलकर मनी मार्केटिंग बिजनेश करके एजेंट द्वारा लोगों का 10 लाख रुपये जमा कराकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है. कंपनी द्वारा रामपुरहाट, आसनसोल, वर्द्धमान, मुरालपुर, अमड़ापाड़ा में ऑफिस खोला गया था. पुलिस मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुट गयी है.
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क्राईम// पेज-3// चीट फंड कंपनी द्वारा दस लाख का घोखाधड़ी, प्राथमिकी दर्ज
कोर्ट प्रतिनिधि, दुमकाजिले के मनी मार्केटिंग बिजनेश करने वाली वर्द्धमान सन्मार्ग कंपनी द्वारा दस लाख रुपये धोखाधड़ी किये जाने के मामले को लेकर कंपनी का एजेंट रानीश्वर आसनबनी निवासी गणेश चंद्र पाल ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पीसीआर दर्ज कर न्याय की गुहार लगायी है. न्यायालय के आदेश पर नगर थाना में वर्द्धमान […]
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