स्कूल वाहनों पर आज से कसेगा शिकंजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :19 Apr 2015 9:52 AM (IST)
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दुमका : री-एडमिशन सहित निजी स्कूलों में भारी भरकम फी वसूली के मामले में कड़ा आदेश निर्गत होने के बाद अब डीटीओ महेश संतालिया के आदेश पर शहर के तमाम निजी स्कूलों के सामने शनिवार को यह सूचना चिपका दी गयी कि कोई भी निजी वाहन अब यदि बिना कॉमर्शियल लाइसेंस के स्कूली बच्चों को […]
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दुमका : री-एडमिशन सहित निजी स्कूलों में भारी भरकम फी वसूली के मामले में कड़ा आदेश निर्गत होने के बाद अब डीटीओ महेश संतालिया के आदेश पर शहर के तमाम निजी स्कूलों के सामने शनिवार को यह सूचना चिपका दी गयी कि कोई भी निजी वाहन अब यदि बिना कॉमर्शियल लाइसेंस के स्कूली बच्चों को लाता या ले जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
डीटीओ संथालिया ने बताया कि सोमवार से वाहनों के सघन जांच का अभियान शुरू कर दी जायेगी और आदेशों का उल्लंघन करनेवालों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जायेगा. साथ ही अन्य कार्रवाई भी की जायेगी. ऐसा बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है.
उन्होंने कहा कि स्कूल बसों को जालियों से कवर करने के नियम का अनुपालन करने से बच्चे किसी तरह के चोट से सुरक्षित रहेंगे. जांच अभियान के दौरान भी बच्चों को परेशानी न हो इसका पूरा ध्यान रखा जायेगा. जांच के दौरान वाहनों की वीडियोग्राफी भी करवायी जायेगी. अभी स्कूलों से उन वाहनों की सूची मांगी गयी है जो उनके स्कूल से बच्चों को लाते या ले जाते हैं.
इस बात की भी जांच की जायेगी कि ऐसे वाहन कॉमर्सियल लाइसेंस लिए हुए हैं कि नहीं. ऐसे वाहनों के चालक के पास प्रोफेसनल ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं. बिना रजिस्ट्रेशन, परमिट या फिटनेश के यदि गाड़ी पकड़ी जाती है तो 2000 से 5000 रुपये तक जुर्माना वसूला जायेगा. प्रदूषण मुक्त वाहन होने का प्रमाणपत्र नहीं होने या मालिक के द्वारा प्राधिकार पत्र नहीं देने पर 1000 जुर्माना लगाया जायेगा.
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