कल्याण मंत्री डॉ लुइस मरांडी को जमानत

Published at :19 Apr 2015 6:39 AM (IST)
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कल्याण मंत्री डॉ लुइस मरांडी को जमानत

दुमका कोर्ट : 2014 में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान डीसी चौक पर धरना पर बैठ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में शनिवार को कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरेंद्रनाथ मिश्र की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और जमानत की अर्जी दाखिल की. न्यायालय ने दोनों ओर से […]

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दुमका कोर्ट : 2014 में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान डीसी चौक पर धरना पर बैठ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में शनिवार को कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरेंद्रनाथ मिश्र की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और जमानत की अर्जी दाखिल की.
न्यायालय ने दोनों ओर से बहस सुनने के बाद चार-चार हजार के मुचलके पर डॉ लुईस की जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी. डॉ लुईस की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार साह ने न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की और वरीय अधिवक्ता गोपेश्वर प्रसाद झा ने बहस में हिस्सा लिया. वहीं सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक संजय गुप्ता ने पैरवी की.
विधानसभा चुनाव के दौरान डीसी चौक पर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त जिला शिक्षा उपाधीक्षक मिलन कुमार घोष की शिकायत पर 19 दिसंबर 2014 को दुमका नगर थाना में कांड संख्या- 309/14 दर्ज किया गया था, तब डॉ लोईस भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थी.
मामले में डॉ लोईस सहित करीब 40-50 भाजपा कार्यकर्ताओं के विरूद्घ भादवि की धारा 143,188,283 व आरपी एक्ट 1951 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
डॉ लोईस 18 दिसंबर की रात्रि को दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र में झामुमो कार्यकर्ताओं ने डॉ लोईस एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था तथा मारपीट भी का थी. इस घटना के विरोध में ही डॉ लोईस झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन एवं अन्य झामुमो कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 19 दिसंबर की सुबह करीब 6.30 बजे डीसी चौक पर धरना पर बैठ गयी थीं.
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