दुमका कोर्ट : इंश्योरेंस कंपनी के कागजात में हेराफेरी कर क्लेम के रुपये ले लेने के मामले में हंसडीहा बनहेटी के सुनैना देवी पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है. कंपनी के अधिकारी राघवेंद्र कुमार गुप्ता ने दर्ज प्राथमिकी में बताया है कि सुनैना देवी के पति उदय यादव ने एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में दो पॉलिसी लिया था.
उदय यादव की मृत्यु के बाद दोनों पॉलिसी का एक लाख रुपये क्लेम उसकी पत्नी प्राप्त कर ली. कंपनी ने जब जांच पड़ताल करायी, तो पाया कि पॉलिसी धारक उदय यादव ने अपनी उम्र पॉलिसी में 35 वर्ष दिया था, जबकि वोटर लिस्ट में 55 वर्ष पाया गया.