दुमका कोर्ट . दुमका के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आशुतोष दुबे की अदालत ने हत्या का प्रयास करने से संबंधित एक मामले में बुधवार को एक आरोपित को दस साल की सजा सुनायी गयी. सत्रवाद संख्या 61/013 सरकार बनाम मुकेश यादव से संबंधित इस मामले में न्यायालय द्वारा दोष सिद्घ आरोपी को 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनायी गयी.
जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय द्वारा उक्त सजा सुनायी गयी. इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ज्ञानेश्वर प्रसाद झा ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया.
श्री झा के अनुसार जामा थाना में नकुल यादव की शिकायत पर भादवि की धारा 307 और आर्म्स एक्ट के तहत कांड संख्या- 93/2012 प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. दर्ज प्राथमिकी में 8 सितंबर 2012 को जामा थाना क्षेत्र के आसनथर गांव के समीप एक लाइन होटल में आपसी विवाद को लेकर मुकेश यादव व एक अन्य आरोपित द्वारा हत्या करने की नियत से गोली चला कर घायल करने का आरोप लगाया गया था.
ट्रायल के दौरान एक की हो गयी मौत
इस मामले में दो लोगों को आरोपित बनाया गया था. पहला मुकेश यादव व दूसरा भुताली यादव को. ट्रायल के दौरान ही भुताली यादव की मौत हो गयी. मुकेश और भुताली ने मिल कर इस वारदात को अंजाम दिया था. नकुल यादव को यह गोली उनके कमर के पास लगी थी. सो वे बच गये थे. मुकेश यादव तो असनथर का रहने वाला है. जबकि भुताली यादव बगझोपा का रहने वाला था.
हमलावर ने उसी के होटल में खाया था खाना
नामजद अभियुक्तों ने घटना के कुछ देर पहले असंथर लाइन होटल में खाना खाया था और फिर बिल देने के दौरान मुखबरी का आरोप लगाते हुए नकुल यादव पर करीब से देसी पिस्तौल से हत्या की नीयत से गोली चला दी थी. भागलपुर में नकुल का इलाज हुआ और गोली निकाली गयी.