संवाददाता, दुमकाबाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य संजय कुमार मिश्रा ने कहा है कि दुमका के बाल संप्रेक्षण गृह में सबसे अधिक 23 बच्चे पाकुड़ के हैं, जिनमें मोबाइल जैसी चोरी का प्रयास करने से लेकर हत्यारोपी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पाकुड़ का जेजेबी सक्षम नहीं है. कहा कि बच्चे को 90 दिनों में उचित परामर्श के साथ छोड़ दिया जाना चाहिये. श्री मिश्रा ने शुक्रवार को दुमका पहुंचने के बाद बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया. वहां किशोरों से बातचीत की. भोजन आदि की सुविधा की जानकारी ली. उन्होंने पाकुड़़ के डीसीपीओ और एलपीओ को निर्देश दिया है कि 30 दिनों के अंदर बच्चों का सम्मान के साथ पुनर्वास करें. एक-एक बच्चे के बारे में सूचनाएं जुटाएं और उनके अभिभावकों से मिलें और पूरी रिपोर्ट को जेजे बोर्ड में रखें. दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंंने कहा कि बिहार में प्रत्येक जिले में बाल संप्रेक्षण गृह है पर झारखंड में महज सात जिलों में ही बाल संप्रेक्षण गृह हैं. प्रत्येक जिले में रिमांड होम नहीं होना जेजे एक्ट का उल्लंघन है. एक्ट कहता है कि जेजे बोर्ड बाल संप्रेक्षण गृह में ही काम करना चाहिए पर ऑब्जर्वेशन होम दुमका में है और जेजे बोर्ड पाकुड़ में. यही वजह है कि प्रोडक्शन के लिए समय पर किशोरों को वहां नहीं ले जाया जाता. उन्होंने कहा कि वे सरकार के संज्ञान में इसे लायेंगे. निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष बाल क ल्याण समिति अमरेंद्र कुमार यादव, सदस्य सिकंदर मंडल, अन्नू, रंजु कुमारी, अनिल मोहन ठाकुर, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड ज्योति प्रसाद यादव एवं डॉ वाणी सेनगुप्ता, एडीपीओ पीयूष कुमार, एपीओ अशोक कुमार सिन्हा आदि मौजूद थे.——————फोटो13 दुमका 07
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बाल संप्रेक्षण गृह में पाकुड़ के 23 बच्चे// पाकुड़ जेजेबी नहीं कर रही पहल// 30 दिनों के अंदर डीसीपीओ व एलपीओ पाकुड़ करें बच्चों का सम्मान के साथ पुनर्वास
संवाददाता, दुमकाबाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य संजय कुमार मिश्रा ने कहा है कि दुमका के बाल संप्रेक्षण गृह में सबसे अधिक 23 बच्चे पाकुड़ के हैं, जिनमें मोबाइल जैसी चोरी का प्रयास करने से लेकर हत्यारोपी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पाकुड़ का जेजेबी सक्षम नहीं है. कहा कि बच्चे को 90 दिनों में […]
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