दुमका कोर्ट : दहेज उत्पीड़न के एक मामले में पति सहित सात लोगों ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राधेकृष्ण की अदालत में आत्म समर्पण कर दिया. मामले में याचिकाकर्ता के पति पिंकुकेवट की ओर से जमानत आवेदन दाखिल नहीं किये जाने पर अदालत ने उसे जेल भेज दिया.
जबकि अन्य आरोपी मंटू केवट, गणोश केवट, फुलिया देवी, कटकु न केवट, रेणु देवी और रीना देवी को जमानत दे दी गयी. जरमंडी थाना क्षेत्र के नारायणपुर की करमी देवी ने अपने ससुरालवालों पर दहेज के रूप में एक लाख रूपये और रंगीन टीवी की मांग नहीं पूरी होने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.
इस मामले में उसने अपने पति पिंकु केवट सहित कुल 7 लोगों पर 22 जनवरी को न्यायालय में पीसीआर दाखिल किया था. अदालत के आदेश पर पिछले सप्ताह 29 मई को जरमुंडी थाना में भादवि की धारा 341, 323, 504, 498 तथा 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी. जमानत आवेदन की सुनवाई में अधिवक्ता सोमा गुप्ता ने आरोपियों की ओर से पैरवी की.