साइबर क्राइम में दंड संहिता के तहत बयान दर्ज
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मांग कर ले गया था पासबुक-एटीएम, कर रहा था गलत इस्तेमाल
साइबर क्राइम में दंड संहिता के तहत बयान दर्ज दुमका कोर्ट : दुमका के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार के न्यायालय में साइबर अपराध के एक मामले में एमानुएल टुडू की गवाही हुई. एमानुएल ने बताया कि घनश्याम मंडल उनका पासबुक व एटीएम को यह कह कर मांग कर ले गया था कि उसकी […]
दुमका कोर्ट : दुमका के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार के न्यायालय में साइबर अपराध के एक मामले में एमानुएल टुडू की गवाही हुई. एमानुएल ने बताया कि घनश्याम मंडल उनका पासबुक व एटीएम को यह कह कर मांग कर ले गया था कि उसकी मां की तबीयत खराब है. इलाज के लिए एटीएम व पासबुक की जरूरत है. उसके बाद बराबर एटीएम-पासबुक मांगने पर नहीं लौटाया. बाद में मालूम हुआ कि उसके एटीएम व पासबुक का गलत इस्तेमाल घनश्याम मंडल कर रहा था.
ठगी के 48 हजार रुपये पीड़ित के खाते में करा दिया जमा
बलमडीह के हरेंद्र मांझी ने जामा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि उसके मोबाइल पर साइबर ठगी करनेवाले किसी शख्स ने बैंक मैनेजर बन कर फोन किया था. वह ब्रांच मैनेजर अमित मिश्रा बोल रहा है.
आप अपना एटीएम नंबर व पिन बताइये नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जायेगा. इस कारण हरेंद्र ने सारी जानकारी दे दी. कुछ ही मिनट में चार मैसेज आया. जब तक हरेंद्र ने मैसेज पढ़ा तो 48000 हजार रुपये अकाउंट से निकला जा चुका था. इस मामले में ही पड़ताल के दौरान यह बात सामने आयी कि साइबर फ्रॉड के जरिये उड़ाये गये पैसे उसी खाते में पहुंचे थे. जिसे एमानुएल टुडू से घनश्याम मंडल ने लिया था.
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