11 दिसंबर को पिता ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी
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युवक से करती हूं प्रेम अपनी मर्जी से गयी थी उसके साथ
11 दिसंबर को पिता ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी युवक पर लगाया था शादी की नीयत से भगाने का आरोप दुमका कोर्ट : सरैयाहाट प्रखंड स्थित मुख्य बाजार से शादी की नीयत से भगाये जाने के मामले में युवती के बरामद होने के बाद उसका बुधवार को व्यवहार न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 164 के […]
युवक पर लगाया था शादी की नीयत से भगाने का आरोप
दुमका कोर्ट : सरैयाहाट प्रखंड स्थित मुख्य बाजार से शादी की नीयत से भगाये जाने के मामले में युवती के बरामद होने के बाद उसका बुधवार को व्यवहार न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पुलिस ने बयान दर्ज कराया. अदालत में युवती ने कहा है कि उसे भगाया नहीं गया था, बल्कि वह खुद अपनी मर्जी से विक्की के साथ गयी थी. विक्की से वह प्रेम करती है. उल्लेखनीय है कि युवती के पिता शंभु प्रसाद साह ने सरैयाहाट कांड संख्या 108/17 में विक्की नाम के युवक पर बेटी को शादी की नीयत से भगा ले जाने का आरोप लगाया था.
उनके मुताबिक 11 दिसंबर को उनकी बेटी संध्या छह बजे के करीब यह कह कर निकली कि वह नये बने हुए घर में जा रही है. रात के आठ बजे तक जब वह नहीं आयी, तब उसकी खोजबीन शुरू हुई. पता करने पर मालूम हुआ कि विक्की और उसका साथी कृष्णानंद उनकी बेटी को चार पहिया वाहन पर बिठा कर कहीं चला गया है. इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने विक्की के साथ साथ उसके दोस्त कृष्णानंद के खिलाफ मामला दर्ज किया था. सरैयाहाट थाना पुलिस बुधवार को बरामद युवती को लेकर बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट बंकिमचंद्र चटर्जी के न्यायालय में दर्ज करवाया. युवती ने अपने बयान में बताया कि वह विक्की से प्यार करती थी और अपनी मर्जी से उसके साथ गयी थी.
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