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दुमका में फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर ली नौकरी, प्राथमिकी दर्ज

दुमका : पथ प्रमंडल, दुमका के प्राक्कलन पदाधिकारी रहे शिवशंकर चौधरी पर जाली जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेते हुए नौकरी प्राप्त करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज हो गयी है. बिहार के नालंदा-बिहारशरीफ जिले के रहुई थाना क्षेत्र के हुसैनपुर के रहनेवाले शिवशंकर चौधरी के खिलाफ पथ प्रमंडल के सहायक अभियंता […]

दुमका : पथ प्रमंडल, दुमका के प्राक्कलन पदाधिकारी रहे शिवशंकर चौधरी पर जाली जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेते हुए नौकरी प्राप्त करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज हो गयी है. बिहार के नालंदा-बिहारशरीफ जिले के रहुई थाना क्षेत्र के हुसैनपुर के रहनेवाले शिवशंकर चौधरी के खिलाफ पथ प्रमंडल के सहायक अभियंता अनुश्रवण प्रभाकर सिंह ने दुमका के नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. अविभाजित बिहार राज्य के लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर उनकी नियुक्ति

हुई थी.
दुमका में फर्जी…
श्री चौधरी प्राक्कलन पदाधिकारी के पद पर दुमका में कार्यरत थे. जब यह मामला सामने आया था, तब उन्हें निलंबित कर दिया गया था तथा उनका मुख्यालय साहिबगंज में कार्यपालक अभियंता का कार्यालय कर दिया गया था.
निलंबित है पथ निर्माण विभाग का सहायक अभियंता शिवशंकर चौधरी
विभाग में शिकायत के लंबे अरसे बाद खुलासा
श्री चौधरी के खिलाफ विभाग को जो शिकायत प्राप्त हुई थी, उसमें उनसे संबंधित दो अलग-अलग जाति प्रमाण-पत्र संलग्न किये गये थे. इसमें उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में तथा पिछड़ा वर्ग में दर्शाया गया था. इन दोनों ही जाति प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच जब पथ निर्माण विभाग ने नालंदा के जिला पदाधिकारी से कराया, तो उनकी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि श्री चौधरी जाति के कुर्मी हैं, जो पिछड़ी जाति में आता है. रिपोर्ट के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग तथा विधि विभाग ने कहा था कि अनुसूचित जाति कोटि में श्री चौधरी की नियुक्ति को वैध नहीं माना जा सकता है, इसलिए उनके विरुद्ध आपराधिक मामला चलाया जा सकता है. विभाग ने प्राथमिकी दर्ज कराने तथा विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश जारी किया था. श्री चौधरी पर नगर थाना कांड संख्या 171/17 में भादवि की धारा 468, 469 एवं 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

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