धनबाद: सरकारी अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार सहाय के झरनापाड़ा स्थित जमीन को खाली कराने,जमीन की संरचना नष्ट करने व दुकानों को खाली कराने के मामले में गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम डीके पाठक की अदालत में सुनवाई हुई.
अदालत में प्रतिवादी धनबाद के पूर्व उपायुक्त सुनील कुमार वर्णवाल हाजिर नहीं हुए. वहीं तत्कालीन एसी ख्रिस्टीना हांसदा, पूर्व एसडीएम जॉर्ज कुमार, बलियापुर के पूर्व सीओ विशाल कुमार व तत्कालीन उप समाहर्ता शहरी भू-हदबंदी अरविंद बल्लभ पांडेय ने अदालत में आवेदन दाखिल कर लिखित बयान दर्ज करने के लिए समय की मांग की.
अब इस मामले में सुनवाई 21 अप्रैल को होगी. प्रतिवादियों पर पांच से सात नवंबर 11 को झरनापाड़ा में गैर कानूनी ढंग से जमीन खाली कराने का आरोप है. वादी अधिवक्ता श्री सहाय ने सभी अधिकारियों पर 4 करोड़, 22 लाख, 85 हजार रुपये का डैमेज शूट दायर किया है. झारखंड सरकार ने 24 जनवरी 11 को ही राज्य में शहर भू-हदबंदी कानून को समाप्त कर दिया था. यह मामला टाइटल शूट नंबर-317/13 से संबंधित है.
चिकू की जमानत अर्जी खारिज : धनबाद जेलर इजराइल अंसारी के साथ मारपीट करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोपी जेल में बंद चिकू खान (फहीम खान का भतीजा) की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को सीजेएम एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में दोनों पक्षों से सुलहनामा भी दायर किया गया था. उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी. अभियोजन की ओर से एपीपी विजय कुमार ने जमानत का विरोध किया. पिछले दिनों धनबाद कारा में आरोपी ने जेलर को पीट कर हाथ तोड़ दिया था.