बैंक मोड़ थाना में दर्ज इस मामले में धीरेन रवानी के अलावा पांच अन्य को आरोपी बनाया गया था. सभी पर बिना निबंधन के नन बैंकिंग कंपनी चलाने का आरोप लगा था. झारखंड सरकार के सांस्थिक वित्त व कार्यान्वयन विभाग के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. बाद में इस मामले में धीरेन रवानी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
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फर्जी निबंधन मामले में धीरेन रवानी बरी
धनबाद. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बिना निबंधन के सोसाइटी चलाये जाने के मामले में रेनबो मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन धीरेन रवानी को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) कोर्ट ने मंगलवार को वाद संख्या 850–2014 में अपना फैसला सुनाया. बैंक मोड़ थाना में दर्ज इस मामले […]
धनबाद. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बिना निबंधन के सोसाइटी चलाये जाने के मामले में रेनबो मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन धीरेन रवानी को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) कोर्ट ने मंगलवार को वाद संख्या 850–2014 में अपना फैसला सुनाया.
कानून की जीत हुई : धीरेन : रेनबो ग्रुप के चेयरमैन धीरेन रवानी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कानून की जीत हुई है. न्यायालय पर पूरा भरोसा है. रेनबो ग्रुप के हजारों सदस्यों के भरोसे की जीत हुई है. इस मामले में उन्हें किसी से कोई गिला-शिकवा नहीं है.
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