धनबाद : राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ (राजेंद्र) के मजदूरों के सदस्यता शुल्क की राशि फर्जी ढंग से निकासी कर गबन करने के मामले की सुनवाई सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मिस तबिंदा खान की अदालत में हुई. अदालत में कांग्रेस के पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे, अजब लाल शर्मा व ललन चौबे हाजिर थे. एनजी अरुण गैरहाजिर थे.
ददई दुबे, अजबलाल व ललन ने दंप्रसं की धारा 245 के तहत डिस्चार्ज पिटीशन दायर किया. अदालत ने अभियोजन को रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए अगली तिथि 16 फरवरी 17 मुकर्रर की. राजेंद्र सिंह ने वर्ष 2004 में ददई दुबे को महामंत्री बनाया था, लेकिन श्री दुबे के मजदूर व संगठन विरोधी रवैया अख्तियार किये जाने पर 20 सितंबर, 05 को राजेंद्र सिंह ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर कमेटी भंग कर दी थी. तब ददई दुबे ने 29 दिसंबर, 05 को आरसीएमएस की क्षेत्रीय कमेटी बनाकर अजब लाल शर्मा को अध्यक्ष, ललन चौबे को सचिव व एनजे अरुण को कोषाध्यक्ष बना दिया.
आरोपितों ने मिलकर राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के सदस्यों के सदस्यता शुल्क की राशि का दो चेक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में खाता खोलकर जमा किया और 93181 रुपये की निकासी फर्जी ढंग से कर ली. राजेंद्र गुट के संगठन मंत्री शशिभूषण नाथ तिवारी ने चार आरोपितों के खिलाफ अदालत में सीपी केस 1355/06 दर्ज कराया था.
मारुति लूट मामले में तीन को दस वर्ष की सजा
चालक को गोली मारकर मारुति लूटने के मामले में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तेरह जनार्दन सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. बलियापुर निवासी संदीप तिवारी, विश्वदीप चटर्जी व अप्पू उर्फ पवन ओझा को भादंवि की धारा 397 में दोषी पाकर दस वर्ष की सजा सुनायी. अदालत ने सजायाप्ताओं को जेल भेज दिया.
फैसला सुनाये जाने के वक्त अपर लोक अभियोजक पोवल कोनगाड़ी भी मौजूद थे. 24 जून, 12 को आरोपित एक मारुति सुजुकी संख्या जेएच 10जेड 0723 बुक कर गोविंदपुर ले गये. मारुति चालक दुलाल गोप चला रहा था. गोविंदपुर खालसा होटल में खाना खाने के बाद गाड़ी जीटी रोड डुमराजोड़ पुल के समीप पहुंची, तभी तीनों ने चालक को गोली मारकर जख्मी कर दिया और गाड़ी लेकर चल दिये.
चार को तीन वर्ष की कैद
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय पीयूष कुमार की अदालत ने सोमवार को मारपीट के एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए निरसा निवासी महेंद्र नोनिया, तपेश्वर नोनिया, मनोज नोनिया व जितेंद्र चौहान को भादंवि की धारा 325, 341 में दोषी पाकर तीन-तीन वर्ष की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने सजायाप्ताओं को झारखंड न्यायालय में अपील करने के लिए अंशकालिक जमानत दी.
लड़की का अपहरण करने वाला दोषी करार
नाबालिग लड़की का अपहरण कर शादी करने के एक मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंद्रह सिधांशु कुमार शशि की अदालत ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए जोड़ापोखर निवासी सुबोध साव को भादंवि की धारा 363 में दोषी पाया. उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि आठ फरवरी,
17 मुकर्रर की. 20 मार्च, 13 की रात दो-तीन बजे सुबोध साव 15 वर्षीया नाबालिग लड़की को लेकर भाग गया. पीड़िता के पिता ने जोड़ापोखर थाना में कांड संख्या 66/13 दर्ज कराकर सुबोध साव को अभियुक्त बनाया. केस के आइओ अनिल कुमार ने 30 अप्रैल, 13 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया. 26 जुलाई, 13 को अदालत ने आरोप गठित किया. 17 जनवरी, 17 को आरोपी का सफाई बयान अदालत ने दर्ज किया.
एसबीआइ को भुगतान का आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्य द्वय पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को संयुक्त रूप से एक आदेश पारित कर परिवादी भेलाटांड़ निवासी मधुसूदन किस्कू के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक भेलाटांड़ को सख्त आदेश दिया कि वे 60 दिनों के अंदर परिवादी को 25 हजार रुपये वर्तमान सूद की दर को जोड़ते हुए उनके खाता में चढ़ा दे. फोरम ने वाद खर्च व मासिक परेशानी के लिए भी तीन हजार रुपये भुगतान करे.
मोबाइल कंपनी को राशि देने का आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम की तीन सदस्यीय पीठ ने बेबी देवी (धनसार) के पक्ष में फैसला सुनाया. विपक्षी संख्या दो एस मोबिलिटी लिमिटेड एस ग्लोबल नोयडा को आदेश दिया कि वे साठ दिनों के अंदर परिवादिनी को मोबाइल क्रय की 4350 रुपये क्रय की तिथि से 8 फीसदी सूद के साथ भुगतान करे. फोरम ने विपक्षी संख्या दो को मानसिक परेशानी व वाद खर्च के रूप में 1500 रुपये देने का आदेश दिया. परिवादिनी ने 4 जुलाई 13 को स्पाइस कंपनी का मोबाइल विपक्षी संख्या एक कृष टेलीकॉम बैंक मोड़ धनबाद से खरीदा था, जो बाद में खराब हो गया.
विधायक संजीव सिंह ने दायर किया डिस्चार्ज पिटीशन
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सुनवाई सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मिस तबिंदा खान की अदालत में हुई. अदालत में दो आरोपी गैरहाजिर थे. झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह के अधिवक्ता जावेद ने डिस्चार्ज पिटीशन दायर किया. अदालत में अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 23 फरवरी, 17 निर्धारित की. आठ दिसंबर 14 को विधानसभा चुनाव के दौरान बरारी मोड़ पर पोल में पार्टी का झंडा लगाया गया था. उड़नदस्ता दंडाधिकारी चुड़का मुर्मू ने जोड़ापोखर थाना में संजीव सिंह, नीरज सिंह व रुस्तम अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.