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ठगी के आरोपी ने किया आत्मसमर्पण

धनबाद: पासपोर्ट व वीजा बना कर कुवैत में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये ठगी करने के मामले में आरोपित अजहर खान ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में सरेंडर किया. अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. विदित हो कि ठगी का शिकार बैंक मोड़ थाना क्षेत्र […]

धनबाद: पासपोर्ट व वीजा बना कर कुवैत में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये ठगी करने के मामले में आरोपित अजहर खान ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में सरेंडर किया. अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. विदित हो कि ठगी का शिकार बैंक मोड़ थाना क्षेत्र निवासी मो. आतीफ जफर ने बैंक मोड़ थाना में अजहर खान के खिलाफ कांड संख्या 8/17 दर्ज कराया था. पिछले दिनों इसी मामले में अजहर के भाई को लोगों ने सीजेएम कोर्ट के समीप पीटा भी था. बड़ा हंगामा हुआ था.
सीबीआइ डीएसपी का बयान दर्ज : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश द्वितीय पियूष कुमार की अदालत में गुरुवार को फर्जीवाड़ा मामले की सुनवाई हुई. अदालत में साक्षी सीबीआइ के रांची डीएसपी सुधांशु शेखर ने गवाही दी. उन्होंने केस डायरी में अंकित तथ्यों की पुष्टि की. घटना के समय वह सीबीआइ धनबाद में इंस्पेक्टर के पद पर थे. विदित हो कि केंद्रीय अस्पताल धनबाद में वर्ष 2004-05 के बीच फर्जी रिक्यूजीशन के अाधार पर स्टेशनरी सामग्रियों का उठाव किया गया था. सीबीआइ ने गुप्त सूचना पर कार्मिक प्रबंधक बालेंदु (मृत) व सप्लायर राजा उल्लाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. बालेंदु की मृत्यु हो जाने के बाद सप्लायर ही ट्रायल फेस कर रहा है.
मारपीट कर जख्मी करने में दो साल की सजा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सोलह धनंजय कुमार की अदालत ने गुरुवार को मारपीट के एक मामले में भूली निवासी बबलू पासवान व श्रवण पासवान को भादवि की धारा 324 में दोषी पाकर दो साल की सजा सुनायी. अदालत ने बाद में दोनों को झारखंड उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी.
क्या है मामला : 20 नवंबर 2005 की रात जब पप्पू कुमार अपने भाई गोवर्धन धारी के साथ घर जा रहे थे तभी बबलू और श्रवण ने लाठी डंडा से गोवर्धन को पीट कर जख्मी कर दिया. पप्पू कुमार ने भूली ओपी में प्राथमिकी दर्ज करायी. केस के आइओ ने 26 सितंबर 06 को आरोप पत्र समर्पित किया. कोर्ट ने 19 मार्च 07 को आरोप तय कर केस का विचारण शुरू किया.
देवेंद्र सिंह की बेल पर सुनवाई आज : पुलिस के साथ धक्का-मुक्की एवं रोड जाम कर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में आरोपित जेल में बंद सुरेश सिंह हत्याकांड के चश्मदीद गवाह देवेंद्र सिंह की ओर से गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में जमानत अर्जी दायर की गयी. इस पर सुनवाई शुक्रवार को होगी.
क्या है मामला : 13 अगस्त 2016 को बेकारबांध के पास ट्राफिक पुलिस वाहन जांच कर रही थी. तभी देवेंद्र सिंह आया और बोला कि इस गाड़ी में अवैध शराब है. जब पुलिस कागजात देखने लगी तभी आरोपी ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया. यह मामला धनबाद थाना कांड संख्या 530/16 भादवि की धारा 341, 342, 353, 332, 283 से संबंधित है.

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