धनबाद: ब्ल्यू परमिट के लिए अब डीलरों को वाणिज्यकर विभाग आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. घर बैठे वे ऑन लाइन इसे निकाल सकते हैं. 21 मई से इसे लागू किया गया है. दस दिनों तक डीलरों को अप टू डेट करने का समय दिया गया है.
एक जून से यह अनिवार्य कर दिया जायेगा. संयुक्त आयुक्त वाणिज्यकर रामजी प्रसाद ने बताया कि ब्ल्यू परमिट ऑन लाइन होने से डीलरों को समय की बचत होगी. कर वंचना पर भी अंकुश लगेगा. जे वेट 504 जी (ग्रीन परमिट) की तरह ही ब्ल्यू परमिट भी ऑन लाइन निकलेगा. राज्य के अंदर माल भेजने पर पिंक परमिट लगता है. जल्द ही पिंक परमिट को भी ऑन लाइन करने की योजना है.
क्या है ब्ल्यू परमिट : राज्य से बाहर माल भेजने के लिए जे वेट 504 बी (ब्ल्यू परमिट) लगता है. डीलरों को माल के साथ ब्ल्यू परमिट भेजना अनिवार्य है. पहले यह मैनुअल होता था.
28 को जिला चेंबर के साथ बैठक : सालाना पांच लाख से अधिक का कारोबार करनेवाले व्यवसायियों को टिन नंबर लेना अनिवार्य है. वैसे व्यवसायी जिनका सालाना पांच लाख से अधिक का टर्न ओवर है, लेकिन अब तक टिन नंबर नहीं लिये हैं.
वैसे व्यवसायियों पर वाणिज्यकर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी. मुख्यालय के निर्देश पर धनबाद में युद्धस्तर पर सर्वे का काम शुरू किया गया है. संयुक्त आयुक्त वाणिज्यकर ने बताया कि जून से अंचल स्तर पर कैंप लगेगा. ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जायेगा. 28 मई को जिला चेंबर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जायेगी. रजिस्ट्रेशन व अन्य मुद्दे पर चरचा की जायेगी.