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उपभोक्ता फोरम ने विधवा को पेंशन भुगतान का दिया आदेश
धनबाद: जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्यद्वय नरेश प्रसाद व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को संयुक्त रूप से एक आदेश पारित कर परिवादिनी सुदामडीह निवासी स्व हुलास रजवार की विधवा मुनिया देवी के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी क्षेत्रीय आयुक्त सीएमपीएफ क्षेत्र-3 धनबाद को आदेश दिया कि […]
धनबाद: जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्यद्वय नरेश प्रसाद व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को संयुक्त रूप से एक आदेश पारित कर परिवादिनी सुदामडीह निवासी स्व हुलास रजवार की विधवा मुनिया देवी के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी क्षेत्रीय आयुक्त सीएमपीएफ क्षेत्र-3 धनबाद को आदेश दिया कि मृतक के खाते से जैसे ही रुपया वापस दिया जाये, तत्काल परिवादिनी को उसके बकाये पेंशन की राशि 10679 रुपये का भुगतान कर दें.
परिवादिनी मुनिया देवी के पति हुलास रजवार सुदामडीह कोलियरी में कार्यरत थे. उन्होंने 1999 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और अगस्त 2005 से उन्हें 938 रुपया प्रतिमाह पेंशन मिलना शुरू हुआ. 18 अक्तूबर 06 को हुलास की मृत्यु हो गयी, जिसके पश्चात परिवादिनी को 563 रुपये प्रतिमाह पेंशन 9 जून 08 से शुरू हो गया. जो दिसंबर 2012 तक लगातार मिला. जनवरी 2013 से परिवादिनी को पेंशन मिलना बंद हो गया. परिवादिनी ने विपक्षी को पेंशन भुगतान शुरू करने का आग्रह किया. जब उसका पेंशन भुगतान शुरू नहीं हुआ तब उपभोक्ता फोरम में वाद संख्या 4/14 दर्ज कराया.
जयंत हत्याकांड में बचाव साक्ष्य बंद, बहस 27 को : झरिया के चर्चित जयंत गोप हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी विनोद यादव, गुड्डू यादव, फनी सिंह व गौतम यादव हाजिर थे. अदालत ने बचाव साक्ष्य को बंद कर बहस की अगली तिथि 27 फरवरी 17 मुकर्रर कर दी. एक फरवरी 09 की रात अपराधियों ने मानबाद स्थित सरस्वती पूजा पंडाल में जयंत गोप को गोली मार कर जख्मी कर दिया था. अस्पताल में उसकी मौत हो गयी. इस मामले में आठ नामजद अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहे हैं.
घूसखोरी मामले में कुसंडा के पूर्व महाप्रबंधक का बयान दर्ज : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में रिश्वतखोरी के एक मामले में सुनवाई हुई. अदालत में अभियोजन चलाने की स्वीकृति देने वाले साक्षी बीसीसीएल के कुसुंडा क्षेत्र के तत्कालीन जीएम एके सिंह ने अपना बयान दर्ज कराया. उन्होंने अदालत को बताया कि 11 अगस्त 15 को मैं कुसुंडा महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत था. सीबीआइ के आदेश पर मैं इस्ट बसुरिया कोलियरी के आरोपी पीएफ क्लर्क हाबु दास के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की थी. साक्षी का मुख्य परीक्षण सीबीआइ के वरीय लोक अभियोजक कपिल मुंडा ने कराया. क्लर्क हाबु दास को सीबीआइ ने 11 अगस्त 15 को 3000 रुपये घूस लेते पकड़ा था.
विधायक मामले में बचाव पक्ष नहीं लाया गवाह
रेलवे की ओर से अवैध वेंडरों के खिलाफ की गयी कार्रवाई के विरोध में झामुमो के डुमरी विधायक जगरनाथ महतो के विरोध मामले की सुनवाई मंगलवार को रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर की अदालत में हुई. अदालत में विधायक जगरनाथ महतो गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 का आवेदन दायर किया. बचाव पक्ष की आेर से अदालत में कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित कर दी. 27 अक्तूबर 15 को रेलवे के अवैध वेंडरों के खिलाफ की गयी कार्रवाई को लेकर जगरनाथ महतो, यदु महतो, गौरी शंकर महतो व मो शमीद ने चंद्रपुरा स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2,3 पर खड़ी ट्रेन में टोकरी में लेकर मूंगफली की बिक्री की थी.
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