धनबाद: मुगमा एरिया ऑफिस सभागार में घुस कर गाली गलौज, मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में आरोपित निरसा के मासस विधायक अरूप चटर्जी व यू शाही के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी मिस रिचा श्रीवास्तव की अदालत ने गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया. प्राथमिकी के अनुसार चार मई 07 को आरोपीद्वय अपने 30 समर्थकों के साथ मुगमा एरिया ऑफिस सभागार पहुंचे और उप महाप्रबंधक आरके तिवारी की मौजूदगी में चल रही वार्ता के दौरान सरकारी काम में बाधा डाला.
अदालत में साक्षी गजेंद्र नाथ पोद्दार ने अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए हाजिरी डाली थी. लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता के नहीं होने के कारण गवाह का बयान दर्ज नहीं किया जा सका. अदालत ने इसी स्थिति में आरोपियों का बंध पत्र खारिज करते हुए वारंट जारी कर दिया. घटना के बाद उपमहाप्रबंधक श्री तिवारी ने निरसा थाना में आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 147, 342, 323, 353, 427, 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी. यह मामला निरसा थाना कांड संख्या 120/07 व जीआर केस नंबर 1342/07 से संबंधित है.
आलोक वर्मा की डिस्चार्ज पिटिशन खारिज
कोयला व्यवसायी व कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. अदालत ने आरोपी आलोक वर्मा की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया. चार्ज के लिए अगली तिथि एक जून 13 निर्धारित की गयी.
कोर्ट ने सुनाया सारांश
आदर्श चुनाव अचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई. आरोपी विधायक मन्नान मल्लिक, अशोक मंडल, अवध किशोर सहाय, अनंत नाथ सिंह व अरूण कुमार झा हाजिर थे. अदालत ने आरोपियों को केस का सरांश पढ़ कर सुनाया, जिससे उन लोगों ने इनकार किया. 18 नवंबर 09 को आरोपियों ने अपनी-अपनी पार्टी (कांग्रेस, भाजपा, जेएमएम) की होर्डिग सरकारी स्थल पर लगा कर चुनाव अचार संहिता का उल्लंघन किया.