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ढुलू मामले में बचाव के साक्षी ने दी गवाही

धनबाद: वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. आरोपी राजेश गुप्ता की ओर से बचाव साक्षी राजन साव ने गवाही दी. उसने अदालत को बताया कि राजेश साव उसका चचेरा भाई है. 12 […]

धनबाद: वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. आरोपी राजेश गुप्ता की ओर से बचाव साक्षी राजन साव ने गवाही दी. उसने अदालत को बताया कि राजेश साव उसका चचेरा भाई है. 12 मई, 13 को दोपहर 12.30 बजे रामनारायण गुप्ता का फोन आया कि उसको पुलिस पकड़ ली है. वोटर आइडी दिखाने पर पुलिस ने रामनारायण को छोड़ दिया.

रामनारायण गुप्ता को पुलिस राजेश गुप्ता समझ कर अपनी गाड़ी में बैठा रखी थी. उस पर कोई केस नहीं था. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी, ललन किशोर प्रसाद व एनके सविता ने मुख्य परीक्षण कराया. प्रति परीक्षण अभियोजन के सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने किया. अदालत में विधायक ढुलू महतो गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. शेष आरोपी राजेश गुप्ता, बसंत शर्मा, रामेश्वर साव, चुनचुन गुप्ता व गंगा साव हाजिर थे.

राजस्व कर्मचारी की जमानत खारिज : दो हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़े गये बाघमारा अंचल के राजस्व कर्मचारी मो अब्दुल कुद्दुस की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को निगरानी के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में हुई. निगरानी के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने जमानत का जोरदार विरोध किया. अदालत बचाव पक्ष की बहस पहले ही सुन चुकी थी. उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने जेल में बंद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी. गंगाधर महतो की खतियानी जमीन की रसीद वर्ष 2006-07 तक की कटी हुई है. इसके बाद की रसीद काटने के लिए राजस्व कर्मचारी मो अब्दुल कुद्दुस पांच हजार रुपये मांग रहा था. बाद में एसीबी के इंस्पेक्टर इंद्रदेव राम के सामने मामला दो हजार रुपये में तय हो गया. एसीबी की टीम ने 24 अगस्त, 16 को आरोपी को दो हजार रुपये श्री महतो से लेते हुए धर दबोचा.

धनसार कांड के दस आरोपितों की अर्जी पर सुनवाई : धनसार कोलियरी की सद्भाव अाउटसोर्सिंग में बीते 18 अक्तूबर को नीरज सिंह व भाजपा समर्थकों के बीच हुए हिंसक झड़प मामले में जेल में बंद मिथिलेश सिंह, जयप्रकाश चौहान, गणेश पासवान, अली अहमद, बिट्टू सिंह, सुभाष चंद्र भारती, शाहरूख खान, मो शाहिद शम्स, आदर्श कुमार व उपेंद्र प्रसाद गुप्ता की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हुई. अदालत ने बचाव व अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद पुलिस से केस डायरी तलब की. दोनों गुटों के समर्थकों के बीच वर्चस्व को लेकर हिंसक झड़प हुई थी. इसमें गोलीबारी, बमबाजी व पथराव किया गया था.

विश्वजीत को नहीं मिली जमानत : धनसार कांड में आरोपित जेल में बंद विश्वजीत सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत ने शुक्रवार को उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद खारिज कर दी. अभियोजन की ओर से प्रभारी सहायक लोक अभियोजक मो जब्बाद हुसैन ने अपना पक्ष मजबूती से रखा.

प्रमोद सिंह हत्याकांड : सीबीआइ नहीं ला सकी गवाह

कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से सीबीआइ कोई गवाह प्रस्तुत नहीं कर सकी. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तारीख 16 दिसंबर निर्धारित की है. तीन अक्तूबर, 03 को बाइक पर सवार दो अपराधियों ने प्रमोद सिंह की हत्या उनके धनसार स्थित बीएम अग्रवाल कॉलोनी में गोली मार कर कर दी थी.

माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड में हुई सुनवाई

बगोदर के माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड में सुनवाई शुक्रवार को एडीजे 11 सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि तय की. 16 जनवरी, 05 को माले विधायक महेंद्र सिंह की हत्या अपराधियों ने दुर्गीधवैया गांव में गोली मार कर कर दी थी. सरिया थाने के एसआइ रामजतन बैठा ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस केस के आरोपी अदालत में हाजिर नहीं थे.

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