विवि या कॉलेज प्रबंधन ने भी उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है. वे भारतीय नागरिक हैं और शपथ पत्र में दी गयी सभी जानकारी बिल्कुल सत्य है. विवि ने शंकाओं को दूर कर दिया है. विद्यार्थी चुनाव संबंधी शंका समाधान की विस्तृत जानकारी वेबसाइट vbu.ac.in से भी ले सकते हैं.
प्रचार के लिए लाउडस्पीकर, प्रचार गाड़ी व जानवर का इस्तेमाल नहीं हो सकता है. किसी वर्ग में चुनाव प्रचार वर्जित है. पोस्टर भी कॉलेज व विवि द्वारा निर्धारित स्थापन पर ही लगाना है. कॉलेज की दीवारों पर नारे नहीं लिखना है, कॉलेज या विवि परिसर से बाहर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं और न ही मतदाताओं को बूथ तक लाने में गाड़ी का ही इस्तेमाल किया जा सकता है. जाति, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर चुनाव प्रचार नहीं हो सकता है. किसी राजनीतिक शख्सियत या बाहरी को चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया जा सकता है. मतदान समाप्त होने के 24 घंटे पहले तक ही चुनाव प्रचार संभव है. प्रत्याशी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को बूथ से कम से कम 100 मीटर दूर रहना है. चुनाव प्रचार में अधिकतम खर्च पांच हजार रुपये ही करना है.