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देना होगा शपथ पत्र नहीं है कोई मुकदमा

धनबाद. छात्र संघ चुनाव अब छात्र संगठनों से लेकर उनके प्रत्याशियों और छात्र मतदाताओं में सिर चढ़ कर बोल रहा है. चुनाव को लेकर विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने दिशा-निर्देश जारी कर चुका है. चुनाव में प्रत्याशी बनने से पहले छात्रों को एक शपथ पत्र भी देना होगा. इसमें उम्मीदवारों को यह शपथ देना होगा कि […]

धनबाद. छात्र संघ चुनाव अब छात्र संगठनों से लेकर उनके प्रत्याशियों और छात्र मतदाताओं में सिर चढ़ कर बोल रहा है. चुनाव को लेकर विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने दिशा-निर्देश जारी कर चुका है. चुनाव में प्रत्याशी बनने से पहले छात्रों को एक शपथ पत्र भी देना होगा. इसमें उम्मीदवारों को यह शपथ देना होगा कि उनके खिलाफ देश या बाहर के किसी न्यायालय में कोई क्रिमिनल या सिविल मुकदमा नहीं चल रहा है और न ही किसी न्यायालय से कोई सजा मिली है.

विवि या कॉलेज प्रबंधन ने भी उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है. वे भारतीय नागरिक हैं और शपथ पत्र में दी गयी सभी जानकारी बिल्कुल सत्य है. विवि ने शंकाओं को दूर कर दिया है. विद्यार्थी चुनाव संबंधी शंका समाधान की विस्तृत जानकारी वेबसाइट vbu.ac.in से भी ले सकते हैं.

शंका समाधान में क्या : इसमें विवि प्रबंधन ने छात्रों के मन में हो रही शंकाओं का समाधान किया है. इसमें बताया गया कि छात्र जो कॉलेज या विवि विभाग की मतदाता सूची में हैं तो मतदान कर सकते हैं. उनके पास कॉलेज या विवि विभाग का फोटो लगा पहचान पत्र होना जरूरी है. स्नातकोत्तर हों या अंगीभूत कॉलेज के बीएड छात्र मतदान अपने कॉलेज में करेंगे. मतदाता सूची में शामिल विद्यार्थी ही प्रत्याशी बन सकते हैं और उनका पाठ्यक्रम कम से कम एक वर्ष का होना चाहिए. उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत एवं नामांकन की तिथि को उम्र 17-22 वर्ष के बीच है. सामान्य स्नातकोत्तर व बीएड विद्यार्थी की उम्र सीमा 25 वर्ष है. कॉलेज में सात साल से अधिक समय से नहीं पढ़ रहे हों, जिसमें इंटरमीडिएट शामिल नहीं होगा. सभी पत्रों में उत्तीर्ण हों. प्रत्याशी के लिए एक प्रस्तावक व एक समर्थक जरूरी है, जो मतदाता सूची में शामिल हों. चुनाव में छपे हुए नहीं, बल्कि हाथ से लिखे हुए पोस्टर ही लगा सकते हैं.

प्रचार के लिए लाउडस्पीकर, प्रचार गाड़ी व जानवर का इस्तेमाल नहीं हो सकता है. किसी वर्ग में चुनाव प्रचार वर्जित है. पोस्टर भी कॉलेज व विवि द्वारा निर्धारित स्थापन पर ही लगाना है. कॉलेज की दीवारों पर नारे नहीं लिखना है, कॉलेज या विवि परिसर से बाहर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं और न ही मतदाताओं को बूथ तक लाने में गाड़ी का ही इस्तेमाल किया जा सकता है. जाति, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर चुनाव प्रचार नहीं हो सकता है. किसी राजनीतिक शख्सियत या बाहरी को चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया जा सकता है. मतदान समाप्त होने के 24 घंटे पहले तक ही चुनाव प्रचार संभव है. प्रत्याशी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को बूथ से कम से कम 100 मीटर दूर रहना है. चुनाव प्रचार में अधिकतम खर्च पांच हजार रुपये ही करना है.

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