धनबादः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में आरोपित कोलाकुसमा निवासी राजीव कुमार सिंह को भादवि की धारा 302 में दोषी करार देते हए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत ने सजा पर सुनवाई की तिथि 6 फरवरी को तय की है. अभियोजन ने पांच गवाहों का परीक्षण कराया.
26 अक्तूबर 12 को आरोपी ने वहीं की रहने वाली नियोती देवी के घर में घुस कर उसके चार वर्षीय पुत्र अभिजीत कर्मकार की हत्या गला रेत कर कर दी थी. घटना के बाद सरायढेला पुलिस ने मृतक की मां के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की. 19 जनवरी 13 को आइओ शंकर कामती ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया. यह मामला एसटी के स नंबर 119/13 से संबंधित है.
अग्रिम जमानत अर्जी खारिज : जाली दास्तावेज बनाकर जमीन का निबंधन कराने के मामले में आरोपी रीतू सिंह, किशोरी प्रसाद गुप्ता, पंकज कुमार व कालीपदो गोराई की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार को एडीजे चतुर्थ योगेश्वर मणि की अदालत में हुई. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत खारिज कर दी. 4 दिसंबर 13 को एक ही व्यक्ति सुभाष राय की जाति क्रमश: भुइयां व घटवार बता कर जमीन का निबंधन कराया गया था. जब फर्जीवाड़ा की जानकारी जिला अपर निबंधक धनबाद सहदेव मेहरा को हुई तब उन्होंने धनबाद थाना में कांड संख्या 1141/13 दर्ज कराया. प्राथमिकी में कैलाश राय, सुभाष राय, मुंद्रिका सिंह व अन्य को भी आरोपी बनाया गया है.
आदेश सुरक्षित : बीसीसीएल से ईऑक्शन के नाम पर कोयला लेकर ऊंची कीमत पर कालाबाजार में बेच कर कंपनी को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपी ओरामा कोक संचालक प्रशांत तुलस्यान, राजीव तुलस्यान की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार को एडीजे प्रथम पीके उपाध्याय की अदालत में हुई. अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा. अक्तूबर 08 से मार्च 11 की अवधि में आोरोपियों ने कंपनी से दो हजार रुपये प्रति टन की दर से कोयला खरीदा. कोयला खरीद कर 28 सौ रुपये प्रति टन के हिसाब से काला बाजार में बेच दिया. इस कारण कंपनी को आठ सौ रुपये प्रति टन की दर से लाखों रुपये का नुकसान हुआ.एक दूसरे मामले में आरोपी वित्त प्रबंधक पीपरवार (सीसीएल) व सहायक राजेश कुमार यादव की ओर से दायर अग्रिम जमानत पर भी सुनवाई हुई. मामला गलत ढंग से सर्विस टैक्स प्रोसेस कर कंपनी को नुकसान पहुंचाने का है.