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पत्नीहंता दोषी करार, सजा 26 को
धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्यप्रकाश की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए जेल में बंद कुम्हार पट्टी मनईटांड़ निवासी उमेश सिंह रवानी (पति) को भादवि की धारा 302 में दोषी करार दिया जबकि ननद रानी देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अदालत ने […]
धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्यप्रकाश की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए जेल में बंद कुम्हार पट्टी मनईटांड़ निवासी उमेश सिंह रवानी (पति) को भादवि की धारा 302 में दोषी करार दिया जबकि ननद रानी देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अदालत ने सजा ो बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि 26 सितंबर को मुकर्रर कर दी.
क्या है मामला : झरिया हनुमान मंदिर के पास रहनेवाले विकास राम उर्फ बबलू की पुत्री बबीता देवी की शादी आठ नौ वर्ष पूर्व कुम्हार पट्टी मनईटांड़ निवासी हीरा सिंह रवानी के पुत्र उमेश सिंह रवानी के साथ हुई थी. शादी के बाद उसके ससुरालवाले प्रताड़ित करने लगे. 24 नवंबर 05 को बबीता की हत्या उसके ससुरालवाले गला दवा कर कर दी. घटना के बाद मृतका के पिता विकास राम ने धनबाद (धनसार) थाना में कांड संख्या 726/05 दर्ज कराया. 29 जून 06 को अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 302/34 के तहत आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. अभियोजन की ओर से सात गवाहों का परीक्षण कराया. आरोपितों का सफाई बयान पांच अप्रैल 16 को दर्ज किया गया. आरोपी पति उमेश सिंह रवानी 17 जुलाई 06 से जेल में है.
जानलेवा हमला कांड में आरोपी को पांच वर्ष की कैद : पुटकी निवासी धनेश्वर महतो की पत्नी तुलीया देवी की गला रेत कर जख्मी किये जाने के मामले में शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए चतना जिले के इटखोरी निवासी जेल में बंद कामेश्वर महतो को भादवि की धारा 307 में दोषी पाकर पांच वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि पीड़िता को देय होगा. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास काटनी होगी. अदालत ने 21 सितंबर 16 को आरोपी को दोषी करार दिया था. इस केस में सुकर महतो को अदालत ने 24 मार्च 15 को रिहा कर दिया था.
ढुलू मामले में हुई सुनवाई : पुलिस जीप पर पथराव किये जाने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 13 जनार्दन सिंह की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी बाघमारा विधायक ढुलू महतो गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया.
वेलफेयर ऑफिसर के खिलाफ आरोप गठित : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश 11 एसके पांडेय की अदालत ने रिश्वतखोरी के एक मामले में शुक्रवार को सीबी तिवारी वेलफेयर अफसर डीआरएम ऑफिस पूर्व मध्य रेलवे धनबाद के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 7-13(2) सहपठित 13(1) (डी) के तहत आरोप गठित किया. सीबीआइ के सीनियर पीपी कपिल मुंडा भी मौजूद थे.
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