धनबाद: हरिहरपुर थाना क्षेत्र के लुटियाटांड़ निवासी विजय साव की हत्या मामले की सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश्वर मणि की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी उनमा साव, पिंटू साव व रामेश्वर साव हाजिर थे.
अभय पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसले की तिथि 15 फरवरी तय कर दी. 24 जुलाई, 2000 को अपराधियों ने विरु तेली के 14 वर्षीय पुत्र विजय का अपहरण कर लिया था. तीन दिनों के बाद 28 जुलाई को उसका शव इंदिया देवी के खेत से बरामद हुआ. मृतक के पिता श्री तेली के फर्दबयान के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. केस के आइओ ने 23 जुलाई, 2001 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया.
रिश्वतखोरी में आइओ का बयान दर्ज : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत में शुक्रवार को रिश्वतखोरी के एक मामले की सुवनाई हुई. अदालत में केस के अनुसंधानकर्ता सीबीआइ के इंस्पेक्टर बीके सिंह ने अपना बयान दर्ज कराया. उन्होंने घटना की पुष्टि की. वर्तमान में श्री सिंह रांची में सीबीआइ डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं. सुनवाई के वक्त आरोपीद्वय दिलीप कुमार पाल (लिपिक) व अमर गुप्ता (ठेकेदार) उपस्थित थे. श्री सिंह ने अदालत को बताया कि 17 मार्च, 2009 को सीबीआइ की टीम लालबाबू सिंह की शिकायत पर बीसीसीएल के बांसदेवपुर कोलियरी कार्यालय पहुंची और आरोपीद्वय को रिश्वत लेते पकड़ा गया. शिकायतकर्ता श्री सिंह से रिश्वत की रकम पहले आरोपी लिपिक ने लेकर ठेकेदार श्री गुप्ता को दी. रिश्वत की रकम 2000 रुपये को श्री गुप्ता ने सीबीआइ को सौंपा. शिकायतकर्ता का आरोप था कि लिपिक बिल भुगतान कराने के एवज में 2000 रुपये की मांग कर रहा है. घटना के वक्त आरोपीद्वय कार्यालय में मौजूद थे.
प्रोजेक्ट डायरेक्टर का बयान दर्ज : निगरानी के विशेष न्यायाधीश नौ एके सिन्हा की अदालत ने आरोपी आइटीबीए लातेहार के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सत्येंद्र तिवारी का बयान दप्रसं की धारा 313 के तहत कलमबद्ध किया. सुनवाई के वक्त आरोपी अदालत में सशरीर उपस्थित था.
अब्बास के विरुद्ध वारंट : एना फायर प्रोजेक्ट कोल डंप में आपने वर्चस्व को लेकर पार्षद रूस्तम अंसारी समर्थकों व गया प्रताप सिंह समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में हुई. अदालत ने पार्षद के भाई अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया. सुनवाई के वक्त पिंटू अंसारी, सोहराब अंसारी, सिटू अंसारी, इसराफील अंसारी व निजामुद्दीन अंसारी उपस्थित थे, जबकि पार्षद पुत्र बंटी अंसारी, मोनी अंसारी, इब्राहिम अंसारी व विक्की अंसारी गैर हाजिर थे.
उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने दप्रसं की धारा 317 के तहत आवेदन दाखिल किया. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 7 नवंबर 13 को आरोपियों के विरुद्ध संज्ञान लेकर केस अभिलेख को विचारण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था.
ढुल्लू समर्थक के डिस्चार्ज पर बहस पूरी
पुलिस कस्टडी से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाने व पुलिस की वरदी फाड़ने के मामले की सुवनाई शुक्रवार को एसडीजेएम आनंद प्रकाश की अदालत में हुई. अदालत में ढुल्लू महतो समर्थक आरोपी बसंत शर्मा, राजेश गुप्ता व रामेश्वर महतो की ओर से दायर डिसचार्ज पिटिशन पर अभय पक्षों की बहस पूरी हो गयी. अदालत ने आदेश की तिथि 30 जनवरी तय की है. अदालत में बसंत शर्मा, गंगा साव व राजेश गुप्ता हाजिर थे. वही जेवीएम विधायक ढुल्लू महतो को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर कराया गया. चुनचुन गुप्ता की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया. इसी मामले में आरोपी ढुल्लू महतो 9 जुलाई से जेल में बंद हैं. यह घटना 12 मई, 2013 की है.