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ढुलू मामले में सुनवाई आज

धनबाद : वारंटी आरोपी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में मंगलवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में सुनवाई होगी. भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो को अदालत में हाजिर होना है. 12 मई 2013 को बरोरा थानेदार रामनारायण चौधरी ने कतरास थाना […]

धनबाद : वारंटी आरोपी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में मंगलवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में सुनवाई होगी. भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो को अदालत में हाजिर होना है.

12 मई 2013 को बरोरा थानेदार रामनारायण चौधरी ने कतरास थाना क्षेत्र के वारंटी आरोपी राजेश गुप्ता को उसके निचितपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. विधायक ढुलू अपने समर्थकों के साथ गाड़ी से आये और उसे छुड़ा लिया. बरोरा थानेदार ने कतरास थाना में कांड संख्या 120/13 दर्ज कराया. अदालत ने 29 अप्रैल 14 को आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 323, 332, 341, 353, 148, 290, 283, 427, 504, 225 के तहत आरोप गठित किया.
झारखंड उच्च न्यायालय ने 20 जून 14 को ढुलू महतो को जमानत दे दी साथ ही उन्हें प्रत्येक तिथि को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने केस विचारण के दौरान ग्यारह गवाहों का गवाही करायी.
फर्जीवाड़ा में डायरेक्टर समेत दो की जमानत पर सुनवाई : साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज के आधार पर सिंडिकेट बैंक धनबाद से दो करोड़ लोन लेने के मामले में आरोपित मेसर्स लियूनिस फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि. के डायरेक्टर विनय कुमार सिंह व बैंककर्मी बीआर सिन्हा की अग्रिम जमानत अर्जी पर सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा. अभियोजन की ओर से सीबीआइ के वरीय लोक अभियोजक कपिल मुंडा ने जमानत का विरोध किया.
माडा एमडी को मिली जमानत : एक साजिश के तहत जालसाजी कर पानी का कनेक्शन भाड़ेदार के नाम किये जाने के मामले में आरोपित माडा के एमडी अनिल कुमार पांडेय ने सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मिस जीव की अदालत में सरेंडर कर जमानत अर्जी दायर की. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद ऊपरी अदालत के दिशा निर्देश पर उन्हें जमानत दे दी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एसपी सिंह ने बहस की. 27 सितंबर 2014 को झरिया निवासी कार्तिक दत्ता ने माडा के एमडी अनिल कुमार पांडेय के खिलाफ अदालत में शिकायतवाद दर्ज किया था. अदालत ने 17 अप्रैल 15 को आरोपी एमडी के खिलाफ भादवि की धारा 323, 341, 420, 406, 120 बी, 468, 506 के तहत संज्ञान लेकर अदालत में हाजिर होने का लिए समन निर्गत किया. शिकायतकर्ता ने अपने शिकायतवाद में कहा है कि माडा ने भाड़ेदार से मिलीभगत कर पानी का कनेक्शन और शौचालय कर की स्वीकृति दे दी है.

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