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ढुल्लू के मामले में सुनवाई

धनबाद: जेवीएम विधायक ढुल्लू महतो द्वारा अपने समर्थकों की मदद से वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई गुरुवार को एसडीजेएम आनंद प्रकाश की अदालत में हुई. आरोपी राजेश गुप्ता, बसंत शर्मा व रामेश्वर साव की ओर से तीन जनवरी 14 को दायर डिस्चार्ज […]

धनबाद: जेवीएम विधायक ढुल्लू महतो द्वारा अपने समर्थकों की मदद से वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई गुरुवार को एसडीजेएम आनंद प्रकाश की अदालत में हुई.

आरोपी राजेश गुप्ता, बसंत शर्मा व रामेश्वर साव की ओर से तीन जनवरी 14 को दायर डिस्चार्ज पिटिशन के जवाब में अभियोजन के एपीपी विजय कुमार ने रिज्वाइंडर दाखिल किया. अगली बहस की तारीख 17 जनवरी मुकर्रर की गयी है. जेल में बंद आरोपी रामेश्वर महतो की पुलिस ने अदालत में पेशी करायी.

वहीं ढुल्लू महतो को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उपस्थिति दर्ज करायी गयी.अन्य आरोपी राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, बंसत शर्मा व गंगा साव अदालत में हाजिर नहीं हुए. उनकी ओर से अधिवक्ता ने दप्रसं की धारा 317 का आवेदन दाखिल किया. 12 मई 13 को जब बरोरा थानेदार रामनारायण चौधरी ने वारंटी राजेश गुप्ता को उसके निचितपुर आवास से गिरफ्तार किया, तो आरोपियों ने जबरन वारंटी को छुड़ा लिया था. घटना के बाद श्री चौधरी कतरास थाना में मामला दर्ज कराया. 20 अगस्त 13 को केस के आइओ कतरास थानेदार आलोक सिंह ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया.

पुलिस बहाली ठगी में तीन पर केस
झारखंड पुलिस में बहाली कराने के नाम पर एक बेरोजगार युवक से धोखाधड़ी कर एक लाख की ठगी के मामले में कतरास के संतोष साव ने अपने अधिवक्ता डीएन महतो के माध्यम से निमाइ चंद्र प्रमाणिक (कपुरिया), अभिषेक कुमार महतो व पवन कुमार महतो (महुदा मुरलीडीह) के खिलाफ शिकायतवाद संख्या 82/14 एसडीजेएम की अदालत में दर्ज कराया. अदालत ने केस स्वीकार कर अगली तिथि मुकर्रर कर दी.

हेरिटेज बिल्डिंग मामले में सुनवाई
अधिवक्ता संघ द्वारा बार लाइब्रेरी की हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़ने का प्रयास किये जाने के मामले की सुनवाई गुरुवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम संतोष कुमार की अदालत में हुई. अदालत में वादी अनंत लाल पांडेय की ओर से अधिवक्ता समीरन पाल व पीके भट्टाचार्य ने बहस की. जबकि विपक्षी की ओर से बार अध्यक्ष कंसारी मंडल, महासचिव देवी शरण सिन्हा व केडी शर्मा ने अपना पक्ष रखा. उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आदेश के लिए अगली तिथि 17 जनवरी तय की है. अदालत में सुनवाई के वक्त हृदय नारायण सिंह, संजीव सोमानी, चंदन डे सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे. यह मामला टाइटल शूट नंबर -148/13 से संबंधित है.

अधिवक्ता के निधन पर शोकसभा
बार परिसर स्थित एससी बनर्जी हॉल में गुरुवार को एक शोक सभा आयोजित कर दिवंगत अधिवक्ता सुरेंद्र प्रसाद सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी. दिवंगत अधिवक्ता ने 17 नवंबर 1978 को बार की सदस्यता ग्रहण की थी. वह अपने पीछे पत्नी को छोड़ गये हैं. शोकसभा में बार अध्यक्ष कंसारी मंडल, महासचिव देवी शरण सिन्हा,भागीरथ राय, सुरेश प्रसाद, पीके भट्टाचार्य,अरुण कुमार शर्मा, संजय मजूमदार, एमके राकेश, एचएन सिंह, सहदेव महतो, राजदेव यादव, संजीव सोमानी, प्रयाग महतो, पीयूष तिवारी, प्रेम प्रकाश उपाध्याय, सोमनाथ चौधरी, सुबोध कुमार, ललन गुप्ता, ब्रज किशोर, हृदय रंजन पांडेय, आशीष चक्रवर्ती, बसंत मंडल, विश्वनाथ बनर्जी, पंकज कुमार गुप्ता,अमित सिंह, मुकुल तिवारी आदि थे.

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