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लोदना के पूर्व जीएम की बेल पर सुनवाई

धनबाद : करोड़ों रुपये के कोयला घोटाले में आरोपित लोदना क्षेत्र के तत्कालीन महाप्रबंधक टीके बंद्योपाध्याय की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को सीबीआइ के विशेष अदालत न्यायाधीश प्रथम की अदालत में हुई. आदेश सुरक्षित रख लिया गया है. क्या है मामला अप्रैल 2009 से मई 2010 की अवधि में जब […]

धनबाद : करोड़ों रुपये के कोयला घोटाले में आरोपित लोदना क्षेत्र के तत्कालीन महाप्रबंधक टीके बंद्योपाध्याय की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को सीबीआइ के विशेष अदालत न्यायाधीश प्रथम की अदालत में हुई. आदेश सुरक्षित रख लिया गया है.

क्या है मामला
अप्रैल 2009 से मई 2010 की अवधि में जब आरोपी लोदन क्षेत्र के महाप्रबंधक के पद पर पदस्थापित थे, तब उन्होंने एक साजिश के तहत अपने अधीनस्थ नार्थ एंड साउथ तिसरा ओसोपी के प्रबंधक आदिश यादव व प्रोजेक्ट आफिसर सुरजित मितर से मिलकर 308037 मैट्रिक टन कोयले की ओवर रिपोटिंग की थी. जिससे कंपनी को 34 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. सीबीआइ ने इस मामले में महाप्रबंधक के खिलाफ
आरोप पत्र दायर नहीं किया था. आरोपी ने झारखंड उच्च न्यायालय में क्रिमिनल एमपी 2883/14 दायर किया. झारखंड उच्च न्यायालय ने 22 मई 15 को आदेश पारित करते हुए निचली अदालत को आरोपी महाप्रबंधक के खिलाफ संज्ञान लेने का आदेश दिया. निचली अदालत ने 16 जनवरी 16 को आरोपी महाप्रबंधक के खिलाफ संज्ञान ले लिया.
ढुलू महतो के मामले में लिखित बहस भी दायर
नाजायज मजमा बनाकर हरवे-हथियार से लैस होकर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने व राष्ट्रीय उच्च पथ बोकारो-धनबाद को घंटों जाम करने के मामले में सुनवाई गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो हाजिर थे.
बचाव पक्ष की ओर से उनके अधिवक्ता एसएन मुखर्जी (माती दा) ने बहस करते हुए लिखित बहस भी अदालत में दाखिल की. अदालत ने बहस की अगली तिथि 12 फरवरी (शुक्रवार) मुकरर्र कर दी.
क्या है मामला : 18 अक्तूबर को बिहारी यादव का शव कुलटांड़ जाने वाली सड़क के उत्तर झाड़ी में पड़ा हुआ था. पुलिस उसके शव को जब्त कर कानूनी प्रक्रिया कर रही थी. उसी वक्त सारे नामजद अभियुक्त हरवे हथियार के साथ आये और पुलिस जीप की हवा निकाल दी. पुलिस पर हमला कर घंटों राष्ट्रीय पथ को जाम कर दिया. जिससे आवागमन ठप हो गया. महुदा के पूर्व थानेदार विपिन कुमार ने बाघमारा थाना में मामला दर्ज कराया था.
उपभोक्ता फोरम ने परिवादी का दावा किया खारिज
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्यद्वय नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को संयुक्त रुप से एक आदेश पारित करते हुए परिवादी सिजुआ निवासी राजाराम सिंह की ओर से दायर उपभोक्तावाद को संपूर्ण तथ्यों के का अवलोकन करते हुए खारिज कर दिया और फैसला विपक्षी डॉक्टर बीएन गुप्ता (नव ज्योति नेत्रालय एंड रिसर्च, जोड़ाफाटक) धनबाद के पक्ष में किया. परिवादी ने आंख के ऑपरेशन को विफल बताया था. जबकि विपक्षी ने दलील दी कि परिवादी ने ऑपरेशन के बाद आंख को खुजला दिया, जिसके कारण आंख में इंफेक्शन हो गया. मामला नवंबर, 2009 का है.
दवा घोटाले में लालमुनी की अग्रिम जमानत खारिज
लाखों रुपये के दवा घोटाले में आरोपित श्रीमती लालमुनी की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम अरुण कुमार राय की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार सिन्हा ने जमानत का विरोध किया.
क्या है मामला : आरोपियों ने फर्जी मेडिकल बिल के आधार पर लाखों रुपये का भुगतान बोकारेा स्टील प्लांट से ले लिया था.

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