धनबाद: माडा का नगर निकाय में समायोजन को लेकर डेढ़ साल तक कर्मियों की नियुक्ति पर जांच रिपोर्ट को सरकार ने लौटा दिया है. सरकार के संयुक्त सचिव ने इस मामले में जांच कमेटी को इस टिप्पणी के साथ संशोधित रिपोर्ट देने का आदेश दिया है कि उक्त कर्मी नियुक्ति की अर्हता पूरी करते हैं या नहीं. संशोधित रिपोर्ट भेजने का समय 13 मई तक ही था, परंतु रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी. माडा में उपायुक्त कार्यालय से यह सूचना ही 13 मई को पहुंची.
विदित हो कि यह आदेश सरकार के संयुक्त सचिव के कार्यालय से 4 मई 2013 को ही उपायुक्त धनबाद के लिए जारी की गयी थी, लेकिन उपायुक्त कार्यालय से उक्त आदेश के आलोक में संशोधित रिपोर्ट भेजने का आदेश 13 मई को तब माडा पहुंचा, जिस दिन रिपोर्ट देने की अंतिम तिथि थी.
संशोधित रिपोर्ट भेजने पर नियुक्ति को वैध या अवैध करार देने पर अधिकारी इसलिए हिचक रहे हैं कि माडा की नियुक्ति की सेवा संपुष्टि सरकार के आला अधिकारियों की सहभागिता में काम करने वाले माडा बोर्ड ने 1983 में ही कर दिया है. ऐसे वरीय अधिकारियों की संपुष्टि को वह कैसे चुनौती दें. ऐसे में माडा के नगर निकाय में समायोजन पर एक बार फिर पेंच लग गया है.