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ओमप्रकाश हत्याकांड में अभियोजन की बहस बंद

धनबाद: मनियाडीह पुलिस पिकेट प्रभारी ओम प्रकाश झा हत्या के मामले की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार पाठक की अदालत में हुई. अदालत ने अभियोजन की बहस बंद कर बचाव पक्ष की बहस के लिए अगली तिथि 20 मई मुकर्रर की. पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में […]

धनबाद: मनियाडीह पुलिस पिकेट प्रभारी ओम प्रकाश झा हत्या के मामले की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार पाठक की अदालत में हुई. अदालत ने अभियोजन की बहस बंद कर बचाव पक्ष की बहस के लिए अगली तिथि 20 मई मुकर्रर की.

पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में बंद नक्सली शिवा तुरी, अमोज मोदक व गोविंद मांझी को अदालत में उपस्थापन कराया. अभियोजन ने 10 गवाहों का परीक्षण कराया.11 अगस्त 09 को आरोपियों ने पुलिस पिकेट से प्रभारी ओम प्रकाश झा को वीर गांव में बुला कर उसे गोली मार कर हत्या कर दी थी. गोली लगने से एक अन्य जवान दीपक कुमार बाउरी घायल हो गया था.

उसने अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था. पुलिस ने बाउरी के फर्द बयान के आधार पर टुंडी थाना कांड संख्या-58/09 दर्ज किया. अभियोजन की ओर से एपीपी मनोज कुमार ने बहस की. बचाव पक्ष से विदेश कुमार व दिलीप कुमार पाठक ने पैरवी की.

कोई हाजिर नहीं : आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी कुलदीप की अदालत में सुनवाई हुई. केस साक्ष्य के लिए निर्धारित था. अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री अजरुन मुंडा, सांसद पीएन सिंह, राज सिन्हा, जलेश्वर महतो व शैलेंद्र महतो हाजिर नहीं हुए. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता अजय कुमार त्रिवेदी व देवेंद्र महतो ने दंप्रसं की धारा 317 के तहत आवेदन दाखिल किया.

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