श्रम न्यायालय ने दिया बकाया भुगतान का आदेशविधि संवाददाताधनबाद. श्रम न्यायालय धनबाद के पीठासीन पदाधिकारी राजेंद्र कुमार जुमनानी की अदालत ने एक दावा याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए विपक्षी बीसीसीएल के अमलाबाद कोलियरी के प्रोजेक्ट ऑफिसर को अवकाश प्राप्त कर्मी अशु महतो माइनर लोडर / ड्रेसर को उसके बकाये वेतन व भत्ता की राशि का भुगतान 60 दिनों के अंदर 9 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज की दर से केस दर्ज करने के दिन से भुगतान करने का आदेश दिया. यदि प्रबंधन आवेदक को निर्धा रित अवधि में उसके बकाये राशि का भुगतान नहीं करता है तब उसे 12 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से भुगतान करना होगा. अदालत ने सूट कॉस्ट के रूप में दस हजार रुपये देने का आदेश भी विपक्षी को दिया. क्या है मामला: अशु महतो अमलाबाद कोलियरी में माइनर लोडर/ ड्रेसर के पद पर कार्यरत था. उस वक्त उसे केटैगरी(तीन) की 186.70 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती थी. खान दुर्घटना में श्री महतो का पैर कट गया. उसे इलाज के लिए सेंट्रल अस्पताल धनबाद भेज दिया गया. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद प्रबंधन ने उसे मेडिकल बोर्ड में भेज दिया. मेडिकल बोर्ड ने अमलाबाद प्रबंधन को यह निर्देश दिया कि अशु महतो को खदान के बाहर हल्का काम दिया जाये. प्रबंधन ने बॉडी सर्चर के पद पर खदान के बाहर उसे ड्यूटी तो दे दी, लेकिन उसका प्रतिदिन का वेतन 161.48 केटैगरी वन की दर से भुगतान करने लगा. श्री महतो ने प्रबंधन को आवेदन देकर केटैगरी तीन की दर से 186.70 रुपये प्रतिदिन भुगतान करने का आग्रह किया. वर्ष 2008 में वह रिटायर हो गया. अवकाश ग्रहण के बाद भी जब प्रबंधन ने उसके बकाये वेतन व भत्ता का भुगतान नहीं किया तब बाध्य होकर उसने श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.
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