उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट को प्रूफ किया. अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने 9 एमएम की पिस्टल व खाली पांच कारतूस की जांच की थी. सीबीआइ की ओर से दिल्ली से आए लोक अभियोजक आरके दहिया ने गवाह का परीक्षण कराया.जबकि प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता शहनवाज व सहदेव महतो ने किया.
विदित है कि तीन अक्तूबर 03 को प्रमोद सिंह बनारस से ट्रेन से धनबाद आए. धनबाद स्टेशन से वे अपनी गाड़ी से अपने घर बीएम अग्रवाल कॉलोनी धनसार आये. गाड़ी से उतर कर अपने घर की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे कि तभी बाइक सवार दो अपराधियों में से एक ने उन्हें गोली मार कर जख्मी कर दिया. घटना के बाद प्रमोद को इलाज के लिए केंद्रीय अस्पताल धनबाद लाया गया, जहां उन्होंने पुलिस को अपना फर्द बयान दर्ज कराया. बाद में इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गयी. 2 धनबाद थाना में कांड संख्या 638/03 दर्ज कराया गया. बाद में इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी गयी.