धनबाद: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश द्वितीय पीके सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को रिश्वतखोरी के मामले में बीसीसीएल के लोयाबाद अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ केदार प्रसाद महंती को पीसी एक्ट की धारा 7 व 13 (2) सहपठित 13 (1) (डी) में तीन-तीन साल की कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. दोनों सजा एक साथ चलेंगी.
बीसीसीएल की तेतुलमारी कोलियरी में माइनर लोडर के पद पर कार्यरत रामजनम महतो का पैर टूट गया था. डॉ मोहंती ने बोन सेटिंग के नाम पर उससे पांच सौ रुपये रिश्वत की मांग की थी. सीबीआइ ने 13 अक्तूबर 2003 को जाल बिछा करआरोपी को रिश्वत लेते धर-दबोचा.