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निवर्तमान पार्षद समेत छह को 10-10 साल की सजा

धनबाद: मनईटांड़ निवासी दिनेश प्रसाद गुप्ता हत्याकांड में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 13 महेंद्र प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को मनईटांड़ निवासी निवर्तमान पार्षद रणविजय महतो, विक्रम महतो, ओम प्रकाश महतो, राजेश महतो, मुकेश मल्लिक व छेदी खटीक को भादवि की धारा 307/149 में 10 वर्ष कैद और तीन हजार जुर्माना, 304 /149 में […]

धनबाद: मनईटांड़ निवासी दिनेश प्रसाद गुप्ता हत्याकांड में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 13 महेंद्र प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को मनईटांड़ निवासी निवर्तमान पार्षद रणविजय महतो, विक्रम महतो, ओम प्रकाश महतो, राजेश महतो, मुकेश मल्लिक व छेदी खटीक को भादवि की धारा 307/149 में 10 वर्ष कैद और तीन हजार जुर्माना, 304 /149 में 10 वर्ष कैद और पांच हजार जुर्माना, 148 व 448 में एक-एक वर्ष कैद, 323 में छह माह व 341 में एक माह कैद की सजा सुनाई.

सभी सजाएं एक साथ चलेगी. अदालत ने जुर्माना राशि को सूचक दीपक प्रसाद गुप्ता व मृतक की विधवा नीलू गुप्ता को भुगतान करने का आदेश दिया. फैसले के वक्त एपीपी धनंजय सिंह अदालत में मौजूद थे. अदालत ने 25 मई को आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था.

क्या है मामला : 20 मार्च 11 को होली के दिन 12 बजे दिन में मनईटांड़ निवासी दीपक प्रसाद गुप्ता अपने घर में स्नान कर रहा था, तभी आरोपी तलवार, लाठी, बेलचा से लैस होकर घर में घुस गये और जान मारने की नीयत से विजय प्रसाद गुप्ता व दिनेश गुप्ता पर हमला कर दिया. बुरी तरह जख्मी दिनेश प्रसाद गुप्ता को जोड़ाफाटक रोड के एक नर्सिग होम में भरती कराया गया. जहां से डॉक्टरों ने उसे केंद्रीय अस्पताल धनबाद भेज दिया. बाद में एक अन्य अस्पताल में इलाज के दौरान 12 सितंबर 11 को उनकी मौत हो गयी. मृतक के भाई दीपक ने धनबाद थाना में कांड संख्या 219/11 दर्ज कराया. मामला एसटी केस नंबर 275/13 से संबंधित है.

ढुलू समेत पांच का बयान दर्ज

पीएमसीएच धनबाद के अधीक्षक अरुण कुमार झा के साथ धक्का-मुक्की व गाली-गलौज के मामले में गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रताप चंद्रा की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के वक्त आरोपित भाजपा के बाधमारा विधायक ढुलू महतो, राम वचन पासवान, प्रियदर्शी, जावेद रजा व राकेश चौधरी अदालत में हाजिर थे. अदालत ने दंप्रसं की धारा 313 के तहत उनका सफाई बयान दर्ज किया. अदालत ने बहस की तिथि 16 जून निर्धारित कर दी. विदित हो कि 30 अप्रैल 11 को विधायकों की टीम पीएमसीएच धनबाद का निरीक्षण करने गयी थी. उस वक्त अस्पताल अधीक्षक मौजूद नहीं थे. लेकिन कुछ देर के बाद ही वे अस्पताल आ गये. अधीक्षक को देख कर ढुलू महतो अपने समर्थकों के साथ उनसे गाली गलौज व धक्का मुक्की करने लगे. इसके बाद श्री झा ने धनबाद थाना में कांड संख्या 343/11 दर्ज कराया. यह मामला जीआर केस नंबर 1391/11 से संबंधित है. वहीं एक दूसरे मामले में ढुलू महतो, चुनचुन गुप्ता, रामेश्वर महतो, गंगा साव, बसंत शर्मा व राजेश गुप्ता गुरुवार को एसडीजेएम डीके मिश्र की अदालत में हाजिर हुए.

विदित हो कि 12 मई 13 को ढुलू ने अपने समर्थकों के साथ राजेश गुप्ता को उसके निचितपुर स्थित आवास से पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया था. बरोरा थाना के पूर्व थानेदार आरएन चौधरी ने कतरास थाना में कांड संख्या 120/13 दर्ज कराया था.

नशाखुरानी में तीन वर्ष कैद

नशाखुरानी के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को इंद्रजीत यादव को भादवि की धारा 328 व 379 में तीन-तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. 14 अक्तूबर 2000 की रात 10 बजे उमाशंकर त्रिपाठी धनबाद से पटना जाने के लिए गंगा दामोदर एक्सप्रेस पर सवार हुए, तभी बगल में बैठे आरोपी इंद्रजीत ने उन्हें एक बिस्कुट खिलाया. इसी बीच त्रिपाठी पानी पीने ट्रेन से नीचे उतरा. पानी पीने के दौरान वह बेहाश हो गया और आरोपी उसका सामान लेकर चंपत हो गया. रेल पुलिस ने इस मामले में कांड संख्या 104 /00 दर्ज किया. पुलिस ने आरोपी इंद्रजीत को गिरफ्तार कर उसकी तलाशी ली. उसकी जेब से नशीली दवा के 10 टेबलेट मिले. रेल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 29 अप्रैल को आरोप पत्र दायर किया था. 20 फरवरी 02 को अदालत ने आरोप गठित किया. अभियोजन ने छह गवाहों का परीक्षण कराया. यह मामला एसटी केस नंबर 307/01 से सबंधित है.

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