जबकि दूसरे आरोपी हरि शंकर सिंह को भादवि की धारा 420 में दोषी पाकर तीन वर्ष की कैद व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनायी. बाद में अदालत ने सजायाफ्ताओं को अपील करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. फ ैसले के वक्त सीबीआइ के लोक अभियोजक लव कुश कुमार भी मौजूद थे. पूर्व एकाउंटेंट जीएस मुखर्जी को उनके परिजनों ने स्ट्रेचर पर लाकर कोर्ट में पेश किया. दूसरा आरोपी हरि शंकर भी हाजिर था.
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फर्जीवाड़ा में पूर्व एकाउंटेंट समेत दो को सजा
धनबाद: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश चतुर्थ एसके पांडेय की अदालत ने बीसीसीएल की मोदीडीह कोलियरी के पूर्व एकाउंटेंट गौरी शंकर मुखर्जी (80) को भादवि की धारा 420, 471 में तीन वर्ष व पीसी एक्ट की धारा 13 (2) सह पठित 13(1) (डी) दो साल की कैद व पांच पांच हजार जुर्माना की सजा सुनायी. जबकि […]
धनबाद: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश चतुर्थ एसके पांडेय की अदालत ने बीसीसीएल की मोदीडीह कोलियरी के पूर्व एकाउंटेंट गौरी शंकर मुखर्जी (80) को भादवि की धारा 420, 471 में तीन वर्ष व पीसी एक्ट की धारा 13 (2) सह पठित 13(1) (डी) दो साल की कैद व पांच पांच हजार जुर्माना की सजा सुनायी.
क्या है मामला : सीबीआइ ने गुप्त सूचना के आधार पर पाया कि बीसीसीएल के कतरास क्षेत्र की मोदीडीह कोलियरीके निवर्तमान एकाउंटेंट गौरी शंकर मुखर्जी व बाहरी व्यक्ति हरिशंकर सिंह ने धोखाधड़ी कर सच्चिदानंद सिंह नामक फर्जी ठेकेदार के नाम पर बैंक में खाता खुलवा कर वेंटिलेशन स्टोपिंग व वेस्ट मोदीडीह में 15 यूनिट क्वार्टर रिपेयरिंग के नाम पर 14 हजार 915 रुपये 89 पैसे तथा 21 हजार 67 रुपये 20 पैसे के दो फर्जी बिल बना कर भुगतान कराया, जिससे कंपनी को आर्थिक नुकसान हुआ. सीबीआइ ने 22 जनवरी 91 को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की.
शालू हत्याकांड में तीन दोषी करार, फैसला आज
हत्या के एक मामले में मंगलवार को एडीजे द्वितीय पीके सिन्हा की अदालत ने लोबिन राणा, गोविंद राणा व बंधु राणा को भादवि की धारा 302 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. फैसले की तिथि एक अप्रैल तय की गयी. मामला यह है कि जोधी सिंह, दामोदर शर्मा व शालू यादव पंचेत ओपी क्षेत्र के फॉरेस्ट ऑफिस में रहते थे. दामोदर शर्मा की तबीयत अचानक खराब हो गयी. शालू यादव दवा लाने जा रहा था, तभी आरोपियों ने जन लेवा हमला कर उसे जख्मी कर दिया. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. पंचेत पुलिस ने जगदीश तिवारी के फर्द बयान के आधार पर 15 जून 93 को प्राथमिकी दर्ज की थी.
ढुलू मामले में नहीं हुई गवाही : पुलिस कस्टडी से आरोपी को छुड़ाने व एएसआइ के साथ धक्का-मुक्की के मामले में गवाही नहीं हो सकी. अभियोजन की ओर से एपीपी राज कुमार सिंह ने गवाह सिपाही मनोज कुमार टुडू ,देवानंद साह, रामबचन राम, मीना कुमारी हेंब्रम, उषा कुमारी व सुदामा पांडेय की हाजिरी गवाही के लिए दी. लेकिन एसडीजे डीके मिश्र के अवकाश पर रहने के कारण गवाही नहीं हो सकी. भाजपा विधायक ढुलू महतो समेत छह आरोपी हाजिर थे. अदालत ने दोनों मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 10 अप्रैल व 15 अप्रैल तय की है.
अजय अग्रवाल अपहरणकांड में चार को कैद की सजा
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एसके पांडेय की अदालत ने फिरौती के लिए अपहरण के मामले में आरोपी प्रकाश शर्मा, सुशील कुमार सिंह, पुष्कर सिंह व अशोक सिंह को भादवि की धारा 365 में दोषी पाकर तीन तीन वर्ष की कैद व पांच पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. लोक अभियोजक धनंजय सिंह भी अदालत में थे. मामला यह है कि 6 अप्रैल 02 को जोड़ाफाटक रोड निवासी भट्ठा मालिक अजय अग्रवाल अपने मैटिज कार से अपने ड्राइवर लखन यादव के साथ बलियापुर थाना क्षेत्र के अंबिका हार्ड कोक भट्ठा जा रहे थे. प्रधानखंता सिंदरी रेलवे ओवर ब्रिज के पास जब वे पहुंचे तभी हरा रंग की मार्शल जीप पर सवार अपराधियों ने उनका अपहरण कर लिया. किसी तरह वह अपनी जान बचा नॉर्थ तिसरा अशोक सिंह के क्वार्टर पहुंचे,जहां उन्होंने ने बलियापुर पुलिस को कांड संख्या 25/02 के तहत अपना फर्द बयान दर्ज कराया. यह मामला एसटी केस नंबर 363/02 से संबंधित है.
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