धनबाद: हेरोइन तस्करी के एक मामले में आरोपी झरिया उषा टॉकिज के समीप रहने वाले जेल में बंद भोला साव को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 19 अगस्त को सुनवाई के बाद जमानत दे दी. झारखंड उच्च न्यायालय ने अन्य दो आरोपी पिंटू साव व विक्की साव को जमानत दी थी, वहीं मुख्य आरोपी भोला साव की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. मामला झरिया थाना कांड संख्या -244/11 से संबंधित है.
कांग्रेस नेता संतोष सिंह रिहा
यूथ कांग्रेस के चुनाव में हुई मारपीट के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक कुमार ने शुक्रवार को आरोपी संतोष सिंह को सुलहनामा के आधार पर रिहा कर दिया. सुलहनामा आवेदन पर बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जया कुमार ने पैरवी की. धैया निवासी मनोज यादव ने संतोष के खिलाफ अदालत में सीपी केस 1806/12 दर्ज कराया था.
डिप्टी मेयर कोर्ट में हाजिर
झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान हुई मारपीट के एक मामले की सुनवाई शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी डिप्टी मेयर नीरज सिंह, गुड्ड सिंह , छोटू सिंह व विकास सिंह हाजिर थे. अदालत ने अभियोजन साक्ष्य को बंद कर दिया.
आरोपियों को सुनाया सारांश
घर जमाई नहीं बना तो पति की पिटाई करने के एक मामले की सुनवाई शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत में हुई. सुनवाई के वक्त अदालत में आरोपी आस्था सिन्हा व बेबी देवी उपस्थित थी, अदालत ने उन्हें आरोप का सारांश पढ़ कर सुनाया, जिसे उनलोगों ने इनकार किया. मामला धनबाद (सरायढेला) थाना कांड संख्या-745/12 से संबंधित है.