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सुरेश हमलाकांड में साक्ष्य के अभाव में सात बरी

धनबाद: कांग्रेस नेता सुरेश सिंह के काफिले पर जानलेवा हमला मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार पाठक की अदालत ने फैसला सुनाया. उन्होंने आरोपी जैनेंद्र सिंह, संजय सिंह, विकास सिंह, राहुल सिंह, मुन्ना सिंह, दुर्गा सिंह व छोटू सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. फैसले के […]

धनबाद: कांग्रेस नेता सुरेश सिंह के काफिले पर जानलेवा हमला मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय अशोक कुमार पाठक की अदालत ने फैसला सुनाया.

उन्होंने आरोपी जैनेंद्र सिंह, संजय सिंह, विकास सिंह, राहुल सिंह, मुन्ना सिंह, दुर्गा सिंह व छोटू सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. फैसले के वक्त सूचक के अधिवक्ता सीएस प्रसाद व बचाव पक्ष के अधिवक्ता दिलीप सिंह व अशोक मिश्र भी मौजूद थे.

क्या है मामला : 19 मई 04 को जब सुरेश सिंह गाड़ी पर सवार होकर काफिले के साथ धनबाद कोर्ट से अपने घर रामायण निवास जा रहे थे, इसी दौरान बरटांड़ में सरेआम सड़क पर अपराधियों ने उनकी गाड़ी पर बम फेंका था. सुरेश सिंह की गाड़ी में रणविजय सिंह के अलावा अन्य लोग भी सवार थे. इस घटना के बाद सुरेश सिंह (अब दिवंगत) ने धनबाद थाना में कांड संख्या 298/04 दर्ज कराया. यह मामला एसटी केस नंबर 423/07 से संबंधित है.

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