धनबाद के न्यायिक दंडाधिकारी विमल जोनसॉन करकेट्टा की अदालत ने गुरुवार को पीड़िता के साथ अश्लील हरकत कर छेड़खानी करने के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी जेल में बंद शिव कुमार दुबे को भादवि की धारा 354 (बी) में दोषी पाया. इस बाबत तीन साल की साधारण कारावास की सजा सुनायी.
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छेड़खानी में ज्योतिषी को तीन साल सजा
धनबाद: अपना भविष्य दिखाने गयी तोपचांची थाना क्षेत्र के खेसमी गांव की एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में ज्योतिषी सुभाष नगर गोमो निवासी शिव कुमार दुबे को तीन साल की सजा सुनायी गयी. धनबाद के न्यायिक दंडाधिकारी विमल जोनसॉन करकेट्टा की अदालत ने गुरुवार को पीड़िता के साथ अश्लील हरकत कर छेड़खानी […]
धनबाद: अपना भविष्य दिखाने गयी तोपचांची थाना क्षेत्र के खेसमी गांव की एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में ज्योतिषी सुभाष नगर गोमो निवासी शिव कुमार दुबे को तीन साल की सजा सुनायी गयी.
आरोप है कि शिव कुमार ने छह जून 14 को खेसमी तुरी मुहल्ला में आकर एक महिला से कहा कि तुम व तुम्हारे पति के बीच बीच झगड़ा होते रहता है. तुम्हारी सास ने जाकर मुङो ठीक करने को कहा है. मैं ठीक कर दूंगा. जब वह उसके पास गयी तो दुबे ने अश्लील हरकत की. एक ज्योतिषी की तरह नहीं बल्कि एक बदमाश की तरह व्यवहार किया. पीड़िता किसी तरह वहां से भाग गयी और 7 जून 14 को आरोपी के खिलाफ तोपचांची थाना में कांड संख्या -51/14 दर्ज कराया. केस के आइओ सहायक अवर निरीक्षक शुकरा उरांव ने 31 जुलाई 14 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया. अदालत ने विचारण के दौरान 12 सितंबर 14 को आरोपी के विरुद्ध आरोप गठित किया. अभियोजन की ओर से एपीपी मनोज कुमार सिंह ने छह गवाहों की गवाही करायी. अदालत ने आरोपी का सफाई बयान 23 दिसंबर 14 को दर्ज किया.
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