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विनोद सिंह हत्याकांड : बचाव पक्ष ने किया एसएलपी दायर
धनबाद : विनोद सिंह व मन्नू अंसारी दोहरे हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को एडीजे सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी द्वय बच्च सिंह व रामाधीर सिंह हाजिर नहीं थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता दिलीप सिंह ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. बचाव पक्ष ने एक समय […]
धनबाद : विनोद सिंह व मन्नू अंसारी दोहरे हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को एडीजे सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी द्वय बच्च सिंह व रामाधीर सिंह हाजिर नहीं थे.
उनकी ओर से उनके अधिवक्ता दिलीप सिंह ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. बचाव पक्ष ने एक समय की मांग को लेकर भी आवेदन किया. उक्त आवेदन में बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी संख्या -2533/15 दायर किया है.
अदालत ने बचाव पक्ष के आग्रह पर बहस के लिए अंतिम मौका दिया है. अब इस मामले में सुनवाई 6 फरवरी को होगी.सीबीआइ ने डीओ होल्डरों को दिया क्लिन चिट : सीसीएल के कथारा कोल वाशरी में स्लरी उठाव में एक साजिश के तहत धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये हेराफेरी कर कंपनी को नुकसान पहुंचाने के एक मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम विजय कुमार शर्मा की अदालत ने जितेंद्र स्वरूप श्रीवास्तव, रंजीत राय, मखेजिया, नवीन कुमार, मो अख्तरूल इसलाम, मो इसलाम अंसारी, रहमतुल्लाह, अजय कुमार सिंह, बृजमोहन सिंह, प्रेम यादव, संतन सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, इफतिकर आलम, अरुण कुमार अग्रवाल, मो हाशीम, नमिता सिंह, राकेश सौंधी, अमीत केजरीवाल, सुनील केजरीवाल, मो. फैसल जहीद, मो. कमल अहमद, जितेंद्र कुमार ठाकुर, अजय यादव, मो शकील अहमद, मो. मेराज, धीरेंद्र वैद्य, रिंकू सिंह के खिलाफ भादवि की धारा 120 बी सहपठित 409, 420, 468, 471, 477 तथा पीसी एक्ट की धारा 13(2) सहपठित 13(1) सीएमडी के तहत संज्ञान लिया.
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