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संजय सिंह हत्याकांड : कोर्ट ने मांगी मूल केस डायरी

धनबाद: कोयला व्यवसायी संजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह व रामाधीर सिंह गैरहाजिर थे. आरोपी द्वय के अधिवक्ताओं ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. अदालत ने सुनवाई के क्रम में केस […]

धनबाद: कोयला व्यवसायी संजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह व रामाधीर सिंह गैरहाजिर थे. आरोपी द्वय के अधिवक्ताओं ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया.

अदालत ने सुनवाई के क्रम में केस अभिलेख में मूल केस डायरी नहीं पायी. अदालत ने एपीपी से मूल केस डायरी की मांग की. अब इस मामले की सुनवाई तीन जनवरी को होगी. वर्ष मई 1996 में एसपी आवास के समीप अपराधियों ने संजय सिंह की हत्या गोली मार कर कर दी गयी थी. घटना के बाद मृतक के बहनोई कृष्णा सिंह ने धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. यह मामला एसटी केस नबंर 334/96 से संबंिधत है.

डीएवी के हेडमास्टर पर सीपी केस

डिगवाडीह निवासी संजय कुमार मंडल ने न्यायिक दंडाधिकारी विश्वनाथ उरांव की अदालत में डीएवी पब्लिक स्कूल रांगामाटी सिंदरी के हेडमास्टर दिलीप कुमार वर्मा के खिलाफ भादवि की धारा 406, 417,420 के तहत सीपी केस दर्ज कराया. शिकायतकर्ता श्री मंडल ने डीएवी पब्लिक स्कूल रांगामाटी सिंदरी में वर्ष 2001 से किराये पर कंप्यूटर चला रहे हैं. उसका भुगतान मिलता रहा था. लेकिन सितंबर 2012 से आरोपी ने कंप्यूटर का मासिक किराया ग्यारह हजार रुपया प्रति माह का भुगतान करना बंद कर दिया. जब शिकायतकर्ता ने अपना 20 सेट कंप्यूटर स्कूल से हटाना चाहा तो आरोपी ने कहा कि जब तक कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं कर लेता बिना रिलीज ऑर्डर के कंप्यूटर आप नहीं ले जा सकते हैं. आरोपी ने न तो शिकातकर्ता के 20 सेट कंप्यूटर रिलीज किया और न ही उसका किराया ही भुगतान किया. यह मामला सीपी केस नबंर 2886/14 से संबंधित है.

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