योजना आयोग ने यूपीए सरकार में जब गरीबी का पैमाना तय किया तो हर कोई उसके निर्णय से आहत था. अब यही काम झारखंड सरकार भी कर रही है. दरअसल राज्य सरकार ने असाध्य रोग के तहत मदद की जाने वाली राशि के लिए नयी शर्ते जोड़ दी हैं.
पहले केवल बीपीएलधारी इसका लाभ ले सकते थे, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में 27.33 रुपये व शहरी क्षेत्र में 30.33 प्रतिदिन कमाने वाले को सरकार गरीब नहीं मान रही है. यानी ग्रामीण क्षेत्र में 28 व शहरी क्षेत्र में 34 रुपये प्रतिदिन कमाने वाले लोगों को अब इसका लाभ नहीं मिलेगा. इससे संबंधित आदेश सरकार ने सभी सिविल सजर्न को उपलब्ध कराया है. पत्र के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 10 हजार व शहरी क्षेत्र में 12 हजार वार्षिक से कम कमाने वाले को ही इसका लाभ मिल पायेगा.