ली गयी राशि का पांच गुना सात दिनों में लौटाना होगा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 12 May 2019 2:40 AM
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धनबाद : स्वास्थ्य बीमा योजना, अायुष्मान भारत से संबद्ध कोई अस्पताल यदि किसी लाभुक से गलत या अवैध तरीके से पैसे लेता है, तो अस्पताल प्रबंधन को उस रकम से पांच गुना तक अर्थदंड सात दिनों के अंदर राज्य की अारोग्य समिति को भरना होगा. वहीं समिति संबंधित लाभुक को सात दिनों के अंदर ही […]
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धनबाद : स्वास्थ्य बीमा योजना, अायुष्मान भारत से संबद्ध कोई अस्पताल यदि किसी लाभुक से गलत या अवैध तरीके से पैसे लेता है, तो अस्पताल प्रबंधन को उस रकम से पांच गुना तक अर्थदंड सात दिनों के अंदर राज्य की अारोग्य समिति को भरना होगा. वहीं समिति संबंधित लाभुक को सात दिनों के अंदर ही उसकी मूल राशि वापस कर देगी.
दोबारा यही गलती करने पर उक्त अर्थदंड के अलावा अस्पताल की अोर से संबंधित लाभुक के इलाज पर किये गये खर्च का दावा अस्वीकार कर दिया जायेगा. वहीं तीसरी बार यही गलती हुई, तो उक्त अस्पताल को आयुष्मान भारत की संबद्धता सूची से हटाने व उसे काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नयी दिल्ली ने अायुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है. स्वास्थ्य विभाग की अोर से राज्य के सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिख कर उन्हें उक्त निर्देश से सभी संबद्ध अस्पतालों को अवगत कराने को कहा गया है. गौरतलब है कि अस्पताल प्रबंधन की अोर से की गयी विभिन्न अनियमितता के लिए दंड निर्धारित है.
तीन बार बरती गयी किसी भी अनियमितता के लिए अलग-अलग दंड का प्रावधान है. यदि अस्पताल मरीज को कोई हेल्थ सर्विस दिये बगैर सरकार को उसका बिल देता है, तो उक्त अस्पताल का दावा खारिज कर दिया जायेगा. वहीं अस्पताल प्रबंधन को पांच गुना तक अर्थदंड भी लगेगा. दूसरी बार भी ऐसा होने पर कंपनी को संबंधित इलाज खर्च का भुगतान नहीं होगा तथा उसे 10 गुना तक अर्थदंड देना होगा. तीसरी बार की गलती पर अस्पताल की संबद्धता समाप्त कर दी जायेगी. यहां विभिन्न अनियमितता के लिए दंड के प्रावधान का उल्लेख किया जा रहा है.
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