ढुलू महतो पर चलेगा मानहानि का मुकदमा

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बीएन सिंह के बयान पर कोर्ट ने मामले को स्वीकारा धनबाद : बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे को मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. अदालत ने विचारण के लिए उक्त शिकायतवाद को न्यायिक दंडाधिकारी गौरव खुराना की […]

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बीएन सिंह के बयान पर कोर्ट ने मामले को स्वीकारा

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धनबाद : बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे को मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. अदालत ने विचारण के लिए उक्त शिकायतवाद को न्यायिक दंडाधिकारी गौरव खुराना की अदालत में भेज दिया. सीजेएम की अदालत ने अधिवक्ता विनय सिंह की दलील व आइसीए अध्यक्ष बीएन सिंह का बयान सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 16 मई निर्धारित कर दी. अधिवक्ता ने बताया कि उक्त तिथि को अदालत बीएन सिंह का बयान दर्ज करेगी.

ज्ञात हो कि बीएन सिंह ने 6 मई 19 को सीजेएम कोर्ट में ढुलू महतो के विरुद्ध शिकायतवाद (संख्या 1304/19) दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 30 नवंबर 18 को बीएन सिंह के खिलाफ विधायक ढुलू महतो का बयान अखबारों में प्रकाशित हुआ था. विधायक ने संवाददाता सम्मेलन कर उनके विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि बीएन सिंह (बैद्यनाथ सिंह) कोयला चोरों का सिंडिकेट चलते हैं. इस खबर के छपने के बाद उनके मित्र, संगे संबंधी व परिवार के लोग उनसे तरह-तरह के सवाल करने लगे, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर गहरा आघात पहुंचा.

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