धनबाद: धनबाद की एक अदालत ने बोकारो विधायक समरेश सिंह को संपत्ति कुरुपण रोकथाम अधिनियम, 1987 के एक मामले में बुधवार को जेल भेज दिया. श्री सिंह की जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई होगी.
झारखंड विकास मोर्चा के विधायक श्री सिंह ने आज न्यायिक मजिस्ट्रेट कुमार पवन की अदालत में आत्मसमर्पण किया. वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.
यह मामला नौ अगस्त, 1999 का है. धनबाद के तत्कालीन क्षेत्रधिकारी और प्रखंड विकास अधिकारी ने सर्किट हाउस एवं सदर अस्पताल की दीवारों पर बिना अनुमति के नारे लिखने को लेकर अलग-अलग शिकायतें दर्ज करायी थीं. पहले पेश नहीं होने पर अदालत ने 30 मई, 2013 को उन्हें फरार घोषित कर दिया था. जब उन्होंने 20 मई को आपराधिक समीक्षा सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी दी, तब उन्हें निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने को कहा गया. श्री सिंह ने धनबाद सीट से 16वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गये.