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31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स पर नहीं लगेगा जुर्माना

धनबाद : होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. नगर विकास व आवास विभाग ने बिना जुर्माना के होल्डिंग टैक्स जमा करने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है. गुरुवार को इस संबंध में नगर विकास विभाग ने अधिसूचना जारी की है. इसमें कहा गया है कि एक […]

धनबाद : होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. नगर विकास व आवास विभाग ने बिना जुर्माना के होल्डिंग टैक्स जमा करने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है.
गुरुवार को इस संबंध में नगर विकास विभाग ने अधिसूचना जारी की है. इसमें कहा गया है कि एक अक्तूबर 2017 से 28 दिसंबर 2017 तक जिन होल्डिंग धारकाें ने जुर्माना के साथ टैक्स जमा किया है, उनके जुर्माना की राशि टैक्स में एडजस्ट कर दी जायेगी. बताते चलें कि 31 सितंबर 2017 के बाद से आवासीय पर दो हजार व कॉमर्शियल पर पांच हजार रुपया जुर्माना के साथ होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा था. सरकार की अधिसूचना के बाद गुरुवार से जुर्माना लेना बंद कर दिया गया है.
इस संबंध में उप नगर आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि वैसे लोग जिन्होंने स्व निर्धारण प्रपत्र 31 मार्च या इसके पूर्व जमा किया है, परंतु होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया है, वे 31 मार्च 2018 तक बिना जुर्माना के होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर सकते हैं. जिन्होंने जुर्माना के साथ होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर दिया है. जुर्माना की राशि को अतिरिक्त मानते हुए होल्डिंग टैक्स में एडजस्ट समाहित कर लिया जायेगा.

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