– एक जनवरी से लागू होगा ई-वे बिल वरीय संवाददाताधनबाद. जीएसटी में एक जनवरी से ई वे बिल लागू होगा. प्रथम चरण में इसे अंतरराज्यीय माल परिवहन के लिए शुरू करने की संभावना है. यह जानकारी वाणिज्यकर विभाग के नागरीय अंचल उपायुक्त अखिलेश शर्मा ने दी. उन्होंने बताया कि माल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए ई–वे बिल निर्गत करने का प्रावधान है. यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बिल है. इसमें माल भेजने एवं माल प्राप्त करने वाले के साथ–साथ किसी बीजक की पूर्ण जानकारी रहती है. जीएसटी कर प्रणाली के पूर्व बिक्री कर एवं वैट के कानून में भी अनुज्ञा पत्र या रोड परमिट का प्रावधान माल के परिवहन के लिए था, लेकिन हर राज्य में अलग–अलग रोड परमिट की व्यवस्था थी. जीएसटी कर प्रणाली में संपूर्ण भारत के लिए कॉमन पोर्टल के माध्यम से जेनरेटेड एक ही ई–वे बिल लागू होगा. यह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जेनरेट होगा. ई–वे बिल 50,000 से अधिक मूल्य के माल का परिवहन करने के लिए जेनरेट करना होगा. यदि माल का परिवहन किसी कारणवश नहीं किया जाता है अथवा जेनरेट ई–वे बिल की विवरण के अनुसार माल का परिवहन नहीं किया जाता है, तब 24 घंटे के अंदर ई–वे बिल को रद्द करना होगा.
– एक जनवरी से लागू होगा ई-वे बिल
– एक जनवरी से लागू होगा ई-वे बिल वरीय संवाददाताधनबाद. जीएसटी में एक जनवरी से ई वे बिल लागू होगा. प्रथम चरण में इसे अंतरराज्यीय माल परिवहन के लिए शुरू करने की संभावना है. यह जानकारी वाणिज्यकर विभाग के नागरीय अंचल उपायुक्त अखिलेश शर्मा ने दी. उन्होंने बताया कि माल के एक स्थान से दूसरे […]
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