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स्लम में रहनेवालों को आवास बनाकर देगा नगर निगम

धनबाद: स्लम में रहनेवाले गरीबों को नगर निगम आवास बनाकर देगा. कोरंगा बस्ती, प्रेमचंद्र नगर, डोमपाड़ा, हाड़ीपाड़ा एवं रिफ्यूजी मार्केट में भूमि सीमांकन के लिए अंचलाधिकारी को पत्र लिखा गया है. इसके अलावा सालाना छह से 18 लाख कमानेवाले के लिए बारामुड़ी में 280 फ्लैट बनाने की योजना है. यहां 18.18 एकड़ जमीन गैर मजरूआ […]

धनबाद: स्लम में रहनेवाले गरीबों को नगर निगम आवास बनाकर देगा. कोरंगा बस्ती, प्रेमचंद्र नगर, डोमपाड़ा, हाड़ीपाड़ा एवं रिफ्यूजी मार्केट में भूमि सीमांकन के लिए अंचलाधिकारी को पत्र लिखा गया है. इसके अलावा सालाना छह से 18 लाख कमानेवाले के लिए बारामुड़ी में 280 फ्लैट बनाने की योजना है. यहां 18.18 एकड़ जमीन गैर मजरूआ है. अंचलाधिकारी द्वारा भूमि सीमांकन के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
18 लाख तक कमानेवाले 2200 लाभुकों को मिलेगा लाभ : छह लाख से 18 लाख सालाना कमाने वाले 2200 लाभुकों को योजना का लाभ मिलेगा. अब तक 300 आवेदन बैंक भेजे गये हैं. बैंक की ओर से पांच लाभुकों का चयन किया गया है. शेष लाभुकों के आवेदन में कुछ त्रुटि होने के कारण उसे लौटा दिया गया. बैंक द्वारा मांगे गये कागजात को एकत्रित कर पुन: आवेदन बैंक भेजने की तैयारी चल रही है.
क्या है स्कीम
स्केल -1 : स्लम में रहनेवाले लाभुकों को आवास बनाकर निगम बसायेगा. इस योजना में लाभुकों को एक पैसा नहीं लगेगा. लाभुकों का सिर्फ आधार कार्ड लिया जायेगा.
स्केल-2 : यह स्कीम छह से 18 लाख सालाना कमानेवालों के लिए है. अगर आपकी जमीन है. कागजात के साथ निगम में आवेदन करें. छह लाख तक लोन पर छह प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी. लगभग तीन लाख तक आपको छूट मिलेगी.
स्केल-3 : 6 से 18 लाख सालाना कमानेवाले के लिए यह स्कीम है. इस स्कीम में जमीन की आवश्यकता नहीं है. पीपीपी मोड पर फ्लैट बनाये जायेंगे. फ्लैट की जो कीमत होगी उसमें लगभग तीन लाख की छूट मिलेगी. बारामुड़ी में 18.18 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है. भूमि सीमांकन के बाद यहां 280 फ्लैट बनाये जायेंगे.
स्केल 4 : सालाना तीन लाख तक कमाने वालों लोग इस स्कीम के दायरे में आते हैं. वैसे लाभुक को योजना का लाभ मिलता है, जिसकी अपनी जमीन है. सरकार की ओर से 2.25 लाख का अनुदान मिलता है. लाभुकों को भी अपनी ओर से 1 लाख 37 हजार रुपया लगाना है. यह स्कीम चार चरणों में चल रही है.
लाभुकों को शपथ पत्र देना होगा अनिवार्य
हाउस फॉर ऑल के तहत सरकार ने वैसे लोगों के लिए यह स्कीम लागू किया है, जिनके पास अपना घर नहीं है. योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों को कागजात के साथ शपथ पत्र देना अनिवार्य है. झारखंड में 40 हजार आवास का टेंडर हुआ है, जिसमें धनबाद में 12 हजार अावास शामिल है.
चंद्रशेखर अग्रवाल, मेयर

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