अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि 19 अगस्त 17 मुकर्रर कर दी. फैसला सुनाये जाने के वक्त सूचक के निजी अधिवक्ता जावेद मौजूद थे. एक फरवरी 09 को झरिया मानबाद सरस्वती पूजा पंडाल में आपसी रंजिश का केस उठाने को लेकर आरोपी जयंत गोप को पकड़ कर ले जा रहे थे. जब जयंत ने इसका विरोध किया तब नथु अग्रवाल के घर के सामने गौतम यादव ने उसे गोली मार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया. इलाज के लिए उसे पीएमसीएच धनबाद भेजा गया जहां उसकी मौत हो गयी. घटना के बाद मृतक के भगीना विकास यादव उर्फ विक्की ने झरिया थाना में कांड संख्या 31/09 दर्ज कराया.
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जयंत गोप हत्याकांड में आठ दाेषी करार
धनबाद: झरिया के चर्चित जयंत गोप हत्या कांड में बुधवार काे प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत ने गौतम यादव, गुड्डू यादव, विकास मणी तिवारी, कारू सिंह, फनी सिंह, भीम यादव, विनोद यादव व पवन पांडेय को भादवि की धारा 302 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज […]
धनबाद: झरिया के चर्चित जयंत गोप हत्या कांड में बुधवार काे प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत ने गौतम यादव, गुड्डू यादव, विकास मणी तिवारी, कारू सिंह, फनी सिंह, भीम यादव, विनोद यादव व पवन पांडेय को भादवि की धारा 302 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
नीरज सिंह हत्याकांड : संजीव ने दायर किया आवेदन
पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में हुई. अदालत में होटवार जेल में बंद झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता जावेद ने दंप्रसं की धारा 207 व 228 का आवेदन दायर किया. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 28 अगस्त 17 निर्धारित कर दी. इसी मामले में जेल में बंद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई हुई. अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज सिन्हा ने बहस की. जबकि अभियोजन से लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने जमानत का जोरदार विरोध किया.
दुष्कर्मी को दस वर्ष की सजा
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सैयद मतलूब हुसैन की अदालत ने जेल में बंद बनियाहीर नंबर-2 निवासी रवींद्र मिश्रा को दस वर्ष की कैद व बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. विदित हो की 18 अप्रैल 16 को शाम चार बजे पीड़िता की मां चौका-बरतन करने दूसरे के घर गयी हुई थी. घर में पीड़िता व उसका छोटा भाई था. इसी बीच रवींद्र मिश्रा उसके घर गया और उसके छोटा भाई को दो रुपये का हजमोला लाने का भेज दिया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने लगा. जब पीड़िता की मां घर वापस लौटी तब उसे मामले का पता चला.
पोक्सो एक्ट में दोषी करार, सजा 18 को
पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सैयद मतलूब हुसैन की अदालत ने बुधवार को एनएसी कॉलोनी सिंदरी निवासी जेल में बंद बरमेश्वर प्रसाद को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 18 अगस्त 17 मुकरर्र कर दी.
क्या है मामला : 26 अगस्त 13 को आरोपी पीड़िता के घर में पिछले दरवाजा से घुस गया और दुष्कर्म का प्रयास किया. पीड़िता नाबालिग है.
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