न्यायिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में शूटर अमन का फिंगर प्रिंट लिया गया. उस वक्त अदालत में केस के आइओ सरायढेला थानेदार निरंजन तिवारी व सहायक लोक अभियोजक मो जब्बाद हुसैन भी मौजूद थे. केस के आइओ ने 7 जून 17 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आवेदन देकर अमन का फिंगर प्रिंट लेने देने का आग्रह किया था.
जेल से कोर्ट आते ही अमन अपने अधिवक्ता कुमार मनीष के सामने कोर्ट से कहा कि मुझे जेल से कोर्ट लाने के वक्त स्पेशल सुरक्षा मुहैया करायी जाये. विदित हो कि धनबाद जिला पुलिस बल ने मिर्जापुर (यूपी) से गिरफ्तार अमन सिंह को जेल भेज दिया था. 9 मई 17 को आदित्य राज ने जेल में हुए टीआइपी में शूटर अमन सिंह की पहचान की थी. अपराधियों ने 21 मार्च 17 को शाम लगभग सात बजे सरायढेला कुंती निवास के सामने घटना को अंजाम दिया था. यह मामला सरायढेला थाना कांड संख्या 48/17 भादवि की धारा 307, 302, 120 (बी) व 27 आर्म्स एक्ट से संबंधित है.