देवघर: सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत सिविल वर्क के नाम पर अवैध राशि निकासी पर अब अंकुश लगेगा.
जिला शिक्षा अधीक्षक ने ग्राम शिक्षा समिति व विद्यालय प्रबंधन समिति को खाते से एक मुश्त अधिकतम 10 हजार रुपये निकासी का आदेश दिया है. राशि की नकद निकासी व भुगतान के स्थान पर खाता से लेखांकित चेक के द्वारा सीधे पंजीकृत दुकान को क्रय की गयी सामग्रियों के एवज में भुगतान किया जायेगा.
दी गयी जानकारी
सिर्फ मजदूरी का भुगतान नकद किया जायेगा. इसके लिये ग्राम शिक्षा समिति व विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं संयोजक को आवश्यक निर्देश दिया है. साथ ही राष्ट्रीय बैंकों के सभी शाखा प्रबंधक को भी इसकी सूचना दी गयी है. जिला शिक्षा अधीक्षक सुधांशु शेखर मेहता ने कहा कि क्रय सामग्री का स्टॉक, अभिश्रव, स्टॉक पंजी का संधारण, चेक बुक व खाते का रख-रखाव सचिव करेंगे.
किसी भी परिस्थिति में निर्धारित सीमा से अधिक की राशि निकासी होती है, तो इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित बैंक व विद्यालय के सचिव एवं अध्यक्ष की होगी.