उच्चतर योग्यता के आधार पर विभागीय निर्देशानुसार अहर्ताधारी शिक्षकों का वेतन निर्धारण करा कर उनके बकाये राशि का भुगतान सुनिश्चित कराया जाये. शिक्षकों का स्थानांतरण असाध्य रोग से ग्रसित, आवागमन की असुविधा, असुरक्षित परिवेश में कार्य करने में असुविधा से ग्रस्त शिक्षकों का उनके अधीक्षा के आधार पर अविलंब स्थानांतरण किया जाये.
जिले के देवघर, सारवां, मोहनपुर, मधुपुर, मारगोमुंडा, पालोजोरी, करौं व सारठ प्रखंडों में विभागीय निर्देशानुसार निकासी एवं व्ययन कार्य के लिए मध्य विद्यालय को चिह्नित कर वहां निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्य करने के लिए प्रधानाध्यापक को प्राधिकृत किया गया है. परंतु देवीपुर एवं सोनारायठाढ़ी प्रखंड के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को चिह्नित नहीं किया गया है. इनवनियुक्त शिक्षकों को सितंबर महीने का वेतन का भुगतान किया गया है. इन्हें जनवरी से अगस्त 2016 तक के बकाये वेतन का भुगतान किया जाये.